रायपुर, 30 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, सिनेमा और सरकारी भर्ती से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर अनुमोदन देने के साथ पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने वाले भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी। वहीं फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित आदेश का भी अनुसमर्थन किया गया।
Guest Lecturer Policy-2026 में क्या बदला?
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। संशोधित व्यवस्था में मेरिट सूची को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। यदि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
अनुभव के अंकों को लेकर भी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अधिकतम 30 अनुभव अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थी को 5 अंक दिए जाएंगे।
विस्थापित Guest Lecturers को मिलेगा Re-Appointment का मौका
मंत्रिपरिषद ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मानदेय निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।
अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
‘हनुमान अंश’ फिल्म को Tax Free करने के आदेश का अनुसमर्थन
कैबिनेट बैठक में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के संबंध में जारी आदेश का भी अनुसमर्थन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की थी।
इसके बाद वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत फिल्म के प्रदर्शन के दौरान प्रवेश पर देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने इस आदेश का अनुसमर्थन कर दिया।
Ex-Agniveers के लिए 10% Reservation, भर्ती नियम भी मंजूर
छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया है। अब इस आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है।
इन नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है।
• पुलिस विभाग में आरक्षक
• वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक
• जेल विभाग में जेल प्रहरी
इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। नए भर्ती नियमों के जरिए आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया और चयन से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है।
कैबिनेट के फैसलों का सीधा असर
30 सितंबर की मंत्रिपरिषद बैठक के फैसलों में एक ओर उच्च शिक्षा संस्थानों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति और मानदेय से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है, वहीं दूसरी ओर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की दिशा में भर्ती नियम तय किए गए हैं। इसके अलावा ‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने से जुड़े वित्तीय प्रावधान को भी औपचारिक मंजूरी मिली है।
कुल मिलाकर साय कैबिनेट के इन फैसलों में शिक्षा, रोजगार और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े अलग-अलग प्रावधानों को शामिल किया गया है।