गौरेला पेंड्रा मरवाही(सेंट्रल छत्तीसगढ़)प्रयास कैवर्त:- नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए गणेशोत्सव के आयोजन संबंधी विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर कार्यालय जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से जारी निर्देश के अनुसार मूर्ति की अधिकतम उंचाई 8 फिट होगी परन्तु पी.ओ.पी. (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से निर्मित मूर्ति बिक्री एवं स्थापित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 बाय 15 फिट से अधिक न हो। पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फीट की खुली जगह हो। पंडाल एवं सामने 500 वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। मंडप/पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपस्थित रहे सकते हैं।
मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम ,पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाइजर, थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी।
व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिसटेंसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस-बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जायेगा। कटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।
मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र, धुमाल तथा डीजे बजाने की अनुमति उक्त क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा सकेगा। मूर्ति आगमन एवं विसर्जन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र, धुमाल तथा डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।
मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ का वितरण पैकेट में किया जाएगा। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन को अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के झांकी की अनुमति नहीं होगी।
मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कही रोकने की अनुमति नहीं होगी। छोटी मूर्तियों का विसर्जन यथासंभव घरों पर ही किया जाये एवं बड़ी मुर्तियों एवं पूजन सामग्री का विसर्जन संबंधित नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित विसर्जन कुंड में ही किया जाए।
विसर्जन के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि एवं समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी। प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
उपरोक्त शर्तों के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। घर से बाहर परिसर के अन्दर या सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापित की जाती है तो कम से कम 03 दिवस पूर्व संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्रमय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित की जा सकेगी किंतु यह अनुमति किसी भी ऐसे स्थान पर प्रदान नहीं की जाएगी जिससे सर्वजनिक निस्तार या यातायात बाधित होने की संभावना हो, इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर तथा जिला प्रशासन जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से किया गया है तथा इन निर्देशों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।