Korba : डकैती व रेल्वे निर्माण कंपनी के लोगों से मारपीट व 50 हज़ार के लूट के आरोपियों को व्यवहार न्यायालय ने 7 वर्ष का कारावास व एक-एक हज़ार के अर्थदंड से किया दण्डित…

कोरबा ( सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ): मुन्ना खान उम्र 25 साल निवासी जवाली थाना बाकीमोंगरा के द्वारा प्रथम सूचना दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 12 नवम्बर 2023 की रात्रि 11:30 बजे कोरबा से पेण्ड्रारोड रेलवे लाईन बृज निर्माण कार्य में लगे एआरबी इन्फा प्रोजेक्ट कंपनी के लोगों से मारपीट कर दो छोटे हाथी वाहन में 05 नग लोहे का क्रिस्प कीमत 50000 रूपये को लूटकर ले गये हैं। कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी प्रकाश दास, दुलार सिंह राजू महत, सजय यादव, अमित यादव, योगेश यादव उर्फ करिया उर्फ कल्लू के द्वारा डकैती एवं उपहति कांरित करना तथा रेलवे निर्माण कार्य में लगे एआरवी इन्का कंपनी के लगे सिक्यूरिटी वाहन को तोडफोड कर क्षति पहुंचाना पाया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर  दिनांक 6 फरवरी 2024 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री जितेन्द्र कुमार सिंह महोदय के न्यायालय कटघोरा में सुनवाई पश्चात रात्र प्रकरण क्रमांक 03/2024 निर्णय दिनांक 04.02 2025 में आरोपी प्रकाश दास महत संजय यादव, राजु दास महंत, दुलार सिंह सरोहिया को धारा 395 में 07-07 दर्ष का सश्रम कारावास 1000-1000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 307 भादवि में 07-07र्ष का कारावास एवं धारा 427 भादवि में आरोपियों को 06-03 गाह की सश्रम कारावार तथा 100-1.3 रूपये का अर्थदण्ड की सजा दी गई है।

इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी एवं सउनि नंदलाल टण्डन के द्वारा किया गया है तथा विवेचना कार्य व आरोपी गिरफ्तारी में आरक्षक भोलाशरण यादव तथा आरक्षक रामशरण यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है आरोपियों को सजा होने से अपराधियों का मनोबल गिरा हुआ है उक्त अधिकारी / कर्मचारियों के कठिन मेहनत, लगन व अच्छी विवेचना के परिणाम स्वरूप आरोपियों को सजा हुई है।