कोरबा (सेंट्रल छत्तीसगढ़) :- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राशन कार्ड धारकों को माह मई तथा जून 2021 के लिए चावल का एकमुश्त वितरण किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 के संक्रमण के प्रबंधन के अंतर्गत निर्णय लिया गया है कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को मई तथा जून माह का चांवल एकमुश्त दिया जाएगा। चावल के एकमुश्त वितरण के लिए चावल का आबंटन जारी कर एकमुश्त भण्डारण कर वितरण मई माह में कराया जाएगा। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में लगभग एक सप्ताह से 15 दिन तक चावल की बड़ी मात्रा रखने के लिये पर्याप्त व्यवस्था ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन या अन्य शासकीय भवन में की जाएगी। आवश्यकतानुसार स्थान का चयन कर खाद्यान्न के सुरक्षित रख-रखाव हेतु समुचित व्यवस्था की जाएगी। उचित मूल्य दुकानों में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भंडारित खाद्यान्न भौतिक सत्यापन निगरानी समिति से करायी जाएगी तथा खाद्य निरीक्षक एवं सहायक खाद्य अधिकारी से पुष्टि कराया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भंडारित खाद्यान्न का किसी प्रकार से अफरा-तफरी एवं व्यपवर्तन न हो।
राशन कार्डधारियों को दो माह का खाद्यान्न एकमुश्त वितरण करने के संबंध में सूचना के लिए जानकारी अंकित कर उचित मूल्य दुकान के सूचना पटल में प्रदर्शित की जाएगी। दो माह के एक मुश्त चांवल वितरण का संचार माध्यमों एवं मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। राशन कार्डधारक अपनी सुविधा अनुसार एक या दो माह का चावल प्राप्त कर सकेगा। उसे दो माह का चावल एकमुश्त उठाव करने की बाध्यता नहीं होगी। राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के माध्यम से दो माह के चावल भण्डारण एवं वितरण व्यवस्था की निगरानी सुनिश्चित कराया जाएगी। उचित मूल्य दुकानों से वितरण के समय कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए उपयुक्त व्यवहार के संबंध में शासन द्वारा दिये गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
धनंजय डिक्सेना की रिपोर्ट…