छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए विशेष TET परीक्षा, साल में दो बार मिलेगा मौका, सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत की तैयारी, CBT पद्धति से होगी परीक्षा; सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में सरकार की सहमति

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इसके तहत कक्षा पहली से आठवीं तक के सेवारत शिक्षकों को निर्धारित स्तर की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के अवसर मिलेंगे। परीक्षा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) के माध्यम से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) पद्धति से आयोजित की जाएगी।

साल में कम से कम दो बार होगी परीक्षा

शासन ने लोक शिक्षण संचालनालय को वर्ष में न्यूनतम दो बार विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। इससे उन सेवारत शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने के अधिक अवसर मिल सकेंगे, जिन्होंने अभी तक टीईटी उत्तीर्ण नहीं की है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फैसला

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 1385/2025 में 1 सितंबर 2025 तथा पुनर्विचार याचिका में 29 मई 2026 को पारित निर्णय के अनुपालन में लिया गया है।

आदेश में उल्लेख है कि कक्षा पहली से आठवीं तक के ऐसे सेवारत शिक्षक, जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष या उससे अधिक शेष है, उन्हें सेवा में बने रहने अथवा पदोन्नति के लिए निर्धारित स्तर की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

CBT पद्धति से होगी परीक्षा, SCERT देगा प्रमाणपत्र

विशेष टीईटी परीक्षा निजी तकनीकी सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कंप्यूटर आधारित पद्धति से आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक से अधिक पालियों में हो सकती है और सभी पालियों के प्रश्नपत्रों का स्तर समान रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षा में एकरूपता और पारदर्शिता बनी रहे।

परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), रायपुर द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

आवेदन और परीक्षा तिथि की घोषणा का इंतजार

लोक शिक्षण संचालनालय ने 24 सितंबर 2026 को शासन को विशेष परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर राज्य सरकार ने सहमति प्रदान कर दी है। अब शिक्षकों की नजर परीक्षा की तारीख, आवेदन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देशों से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना पर रहेगी।