रायपुर, 29 अक्टूबर 2026। दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नई दर 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। इसके बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी।
प्रदेश के 5.35 लाख कर्मचारी-पेंशनर होंगे लाभान्वित
सरकार के अनुसार, इस फैसले का लाभ प्रदेश के करीब 3.85 लाख शासकीय कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनरों को मिलेगा। इस तरह लगभग 5.35 लाख कर्मचारी और पेंशनर निर्णय से लाभान्वित होंगे। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि से पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी।
1 नवंबर से लागू होगी नई दर
राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक, अभी 58 प्रतिशत की दर से मिल रहा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। यह वृद्धि 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों को मिलने वाली राहत में वास्तविक बढ़ोतरी उनके वेतन या पेंशन तथा लागू नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
राज्य सरकार पर 432 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी आएगा। जारी जानकारी के अनुसार, इस निर्णय से सरकार पर लगभग 36 करोड़ रुपये प्रतिमाह और 432 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
मुख्यमंत्री बोले – परिवारों में बढ़ेगा त्योहार का उल्लास
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति संवेदनशील है। दीपावली से पहले लिया गया यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलने के साथ उनके परिवारों में त्योहार की खुशियां और उल्लास भी बढ़ेगा।
कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरा निर्णय
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि से प्रदेश के लाखों परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नई दर 1 नवंबर से लागू होने के साथ पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों को नियमानुसार इसका लाभ मिलेगा।