कोरबा : जिले में 1145 सहायक शिक्षकों के प्रधान पाठक पदोन्नति आदेश को कलेक्टर ने किया निरस्त.. छत्तीसगढ़ तृ. वर्ग कर्मचारी संघ ने अनियमितता को लेकर कलेक्टर से की थी शिकायत.

कोरबा 19 अक्टूबर 2022 ( सेंट्रल छत्तीसगढ़ ) : जिला कलेक्टर संजीव झा ने जिले में 1145 शिक्षकों के प्रधान पाठक पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया है। बतादें की छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर से इस पदोन्नति में हो रही अनियमितता को लेकर शिकायत की थी।

छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष जे.पी. उपाध्याय ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपते हुए अवगत कराया कि शासन के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला ( सहायक शिक्षक एल.बी. ) ई/टी संवर्ग की पदोन्नति आदेश विभिन्न आदेश क्रमांक के व्यक्तिगत रूप से जारी की गई थी। संगठन को विभिन्न कर्मचारियों के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा शासन के पदोन्नति नियमों को ताक में रखकर मनमाने ढंग से व्यक्तिगत आदेश निकाले जा रहे हैं। एक साथ ना निकालकर अलग अलग दिनांक को संबंधितों को आदेश दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जिला कलेक्टर मांग करते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश निरस्त करते हुए काउंसलिंग की कार्यवाही की जाए, अन्यथा संगठन जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के विरुद्ध आंदोलन करने हेतु संगठन बाध्य होगी।

संगठन ने बताया कि


1.संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है

  1. मूल शाला में पद रिक्त व वरिष्ठ शिक्षक के रहते बाहर से शिक्षक की पदोन्नति की गई है व मूल संस्था के शिक्षक को अपने त्रिपदा अंकन किया गया है।
  2. महिला एवं निःशक्त कर्मचारियों को दूर-दराज में स्थानांतरण किया गया है।
  3. विकासखंड में पद रिक्त रहते हुए दूसरे विकासखंड में पदोन्नति दी गई है।
    5.जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के द्वारा मनमाने ढंग से आदेश जारी कर चहेते लोगों की पदोन्नति आदेश प्रदान किया गया है ।
    6.महिला एवं निशक्त कर्मचारियों को मूल संस्था व संकुल क्षेत्र से दूरस्थ संकुल में पदांकित किया गया है।
  4. संकुल केंद्र में पद रिक्त रहते हुए दूसरे संकुल में पदोन्नति दी जा रही है।

इन सभी मुद्दों पर जिला कलेक्टर कोरबा संजीव झा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आदेश जारी करते हुए जिले में 1145 सहायक शिक्षकों के प्रधान पाठक की पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया है।