कोरबा 03 अक्टूबर 2022 ( सेंट्रल छत्तीसगढ़ ) : कलेक्टर श्री संजीव झा ने जिले में अवैध धान खरीदी बिक्री रोकने के लिए तहसील स्तर पर उड़न दस्ता दल का गठन किया है। उड़नदस्ता दल में जिले के तहसीलों के तहसीलदारों सहित नायब तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक, संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं कृषि उपज मंडी के कर्मचारी को भी शामिल किया गया है। उड़न दस्ता दल धान खरीदी केंद्रों में अन्य राज्यों के अवैध धान की आवक – विक्रय एवं कोचियों – बिचौलियों से अवैध धान खरीदी पर सतत निगरानी रखेगी। जिला खाद्य अधिकारी श्री जे के सिंह ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान अवांछित व्यक्तियों के द्वारा पंजीकृत किसान के धान के रकबे में खपाने – बेचने का प्रयास किया जा सकता है। अवांछित व्यक्तियों द्वारा अन्य राज्यों से धान लाकर प्रदेश के खरीदी केन्द्रों में खपाने के प्रयास किये जाने से धान खरीदी व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त गांव एवं शहरी इलाकों में कोचियों एवं बिचौलियों के द्वारा चिल्हर रूप से धान की खरीदी कर समिति में पंजीकृत किसान के धान के रकबे में बेचने का प्रयास किये जाने की संभावना रहती है।इसलिए खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीदी केन्द्रो में अन्य राज्यों के अवैध धान की आवक /विकय के रोकने के लिए एवं कोचियों/बिचौलियों से अवैध धान खरीदी पर सतत् निगरानी रखने हेतु तहसील स्तर पर उड़न दस्ता दल का गठन किया गया है।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि खरीफ वर्ष 2022-23 में 10 अक्टूबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक अन्य राज्यों से धान का आयात आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की अनुमति से ही हो सकेगा। सुपर फाईन किस्म का धान जो 2500 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिए आयुक्त खाद्य की अनुमति लेना आवश्यक नही है। परन्तु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी / खाद्य नियंत्रक को देना होगा। मंडी अधिकारियों को धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व गाँव एवं शहरी इलाकों में चिल्हर रूप से धान खरीदी करने वाले कोचियों एवं बिचौलियों का चिन्हांकन कर सूची जांच दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। इन कोचियों एवं बिचौलियों के द्वारा समिति में धान लाकर अन्य किसानों के पंजीयन में धान खपाने का प्रयास करने पर उनका वाहन एवं धान जप्ती कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए है। धान खरीदी में अवैध विक्रय, अवैध परिवहन, अवैध संग्रहण आदि संबंधी अनियमितता के प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए है, ताकि इस प्रकार की अनियमितता गतिविधियों पर रोक लग सके। मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति कटघोरा को जांच दलों से संपर्क कर की गई कार्यवाही का संकलित जानकारी जिला खाद्य कार्यालय कोरबा को प्रतिदिन सायं 5.00 बजे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है, ताकि ऑनलाईन विभागीय वेबसाईड में प्रविष्टि की जा सके।