हाईकोर्ट ने बालको प्लांट से फ्लाई ऐश डंम मामले में शासन से मांंगा जवाब

बिलासपुर ( सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ): बालको प्लांट से फ्लाई ऐश किसानों की जमीन पर डंप करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान शासन को अगली सुनवाई में जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई अगले महीने तय की गई है.

बता दे की कोरबा निवासी दिलेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बालको पावर प्लांट की ओर से कोरबा में 540 और 1200 मेगा वॉट के दो प्लांट संचालित किए जा रहे है. इन प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश यानी अपशिष्ट को पहले रेड मेड पौंड में डाला जाता था. जो कि अब पूरा भर चुका है.

किसानों की जमीन पर फ्लाई ऐश डंप

याचिका में बताया गया है कि डंपिंग एरिया भर जाने के बाद अब प्लांट की ओर से फ्लाई ऐश को किसानों की जमीनों पर डालना शुरू कर दिया गया है. कई बार प्लांट की तरफ से किसानों की खड़ी फसलों पर भी अवशिष्ट डाल दिया जाता है. जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. पूरे मामले में बालको प्लांट पर किसानों की जमीन अवैध रूप से कब्जा करने का भी आरोप लगाया गया है. लेकिन इस मामले पर फिलहाल कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है.