बिलासपुर (सेंट्रल छत्तीसगढ़)/साकेत वर्मा: पीएससी (PSC) प्री की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर दायर हुई याचिकाओं पर बुधवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को 27 जुलाई के बाद भी मेंस का फॉर्म भरने की छूट दे दी है.
बता दें कि 2019-20 में ली गई पीएससी (PSC) प्री की परीक्षा में पूछे गए 8 प्रश्नों को लेकर 24 बच्चों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि पीएससी (PSC) प्री के परीक्षा में पूछे गए 8 प्रश्नों के उत्तर, मॉडल आंसर के मुताबिक सही थे, लेकिन बाद में जारी हुए संशोधित मॉडल आंसर में उन्हें गलत करार दे दिया गया था.
27 तारीख के बाद भी भर सकते हैं फॉर्म
इसे लेकर उद्यन दुबे और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पीएससी (PSC) की ओर से उठाए गए इस कदम को चुनौती दी थी. मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से कहा गया कि पीएससी (PSC) मेंस के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 जुलाई है. अब क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है और आखिरी फैसला आने में समय लग सकता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को तारीख निकलने के बाद भी फॉर्म भरने की छूट दी जाए.
17 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए आवेदन को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें 27 जुलाई के बाद भी फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है. वहीं पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान पीएससी (PSC) की ओर से जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी. जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी.