सब इंजीनियर भर्ती केस: हाई कोर्ट ने अंतिम परिणाम के आधार पर अभ्यार्थियों का चयन करने का निर्देश दिया..

बिलासपुर (सेंट्रल छत्तीसगढ़):- लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियर भर्ती मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने व्यापम व शासन को निर्देशित किया है कि भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाए.
पढ़ें- ढाई-ढाई साल CM फॉर्मूला, भूपेश-सिंहदेव के बीच बढ़ रही दूरियां! पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं ‘बाबा’लोक निर्माण विभाग ने दिसंबर 2018 में सब इंजीनियर पद की परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था, जिसकी परीक्षा फरवरी 2019 में ली गई. लोक निर्माण विभाग ने दावा आपत्ति मंगाए जाने के बाद अंतिम परिणाम जून 2020 में जारी कर दिया गया. असफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एक नई कमेटी बनाते हुए आपत्तियों का निराकरण करने का निर्देश दिया था.छात्रों ने दायर की थी याचिकासिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ सफल हुए छात्रों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. साथ ही व्यापम ने भी सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की.सफल अभ्यर्थियों और व्यापम की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने यह फैसला जारी किया है.