रायपुर(सेंट्रल छत्तीसगढ़) : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायपुर, सरगुजा और सूरजुपर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने अगले आदेश तक रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा की है. रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी. जो भी आदेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी. सरगुजा में भी यही नियम लागू रहेगा.
कोरोना से पीड़ित होम आइसोलेशन में रहने वाले अगर नियम तोड़ते पाए गए तो उन्हें जिला हॉस्पिटल के कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा दिया जाएगा. बिना मास्क के घूमने वालों स 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. बहुत जरूरी होने पर ही कोई घर से बाहर निकल सकेगा. अनावश्यक घूमना बैन रहेगा.
सूरजपुर एसडीएम
- रात 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी.
- 8 बजे के बाद दुकान खुली पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
- विवाह, अंत्येष्टि और दशगात्र के कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है.
- विवाह, अंत्येष्टि और दशगात्र के कार्यक्रम के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / तहसीलदार से अनुमति लेना जरूरी होगा.
- किसी कार्यक्रम में शामिल होने वालों को मास्क पहनना जरूरी होगा.
बैठक में हुआ था फैसला
छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने रविवार (28 मार्च) को बैठक ली थी. बैठक में ‘नो मैंस लैंड’ करने का निर्णय लिया गया था. सीएम कोरोना की रोकथाम के लिए सभी कलेक्टरों को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया गया था.