मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में 50 व्यक्ति और विवाह एवं अन्य आयोजनों में 150 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल


गौरेला पेंड्रा मरवाही(सेंट्रल छत्तीसगढ़)प्रयास कैवर्त:-कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्वी होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला कलेक्टर कार्यालय के आदेश द्वारा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे। अधिरोपित गतिविधयों की समीक्षा उपरांत जिला कार्यालय द्वारा यह आदेश प्रसारित किया गया है कि अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम / पब्लिक गेदरिंग हेतु शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 150 होगी। होटल / मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान संबंधित क्षेत्र / अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा दोनों पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल / गार्डन में अधिकतम 150 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।