फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का फैसला, बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा


सरगुजा(सेंट्रल छत्तीसगढ़):
 घर में अकेली बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने पोक्सो एक्ट में यह फैसला सुनाया है.

जानें पूरा मामला
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 31 जनवरी 2020 को एक मणिपुर चौकी अंतर्गत गांव की महिला अपनी 13 वर्षीया बेटी को घर में अकेला छोड़कर अपनी छोटी बेटी को पुत्र के पास छोड़ने गई थी. इस दौरान घर के बगल में जेसीबी मशीन चल रही थी तो उसने घर के दरवाजे पर सिटकिनी लगा दी थी. जब महिला वापस लौटी तो उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था. जब महिला ने दरवाजा को खोलने का प्रयास कर आवाज लगाई तो अंदर से बेटी के रोने की आवाज आ रही थी. महिला ने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया तो देखा कि नवापारा लब्जी निवासी 38 वर्षीय संजय निकुंज आ शम्भू लाल निकुंज घर से निकलकर भाग रहा था. जब महिला बेटी के पास पहुंची तो वह रो रही थी और कपड़े खुले थे.

बच्ची ने मां को बताया कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में 5 फरवरी को थाने में शिकायत की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को धारा 450, 376(3) 506 और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था.