कोरबा(सेंट्रल छत्तीसगढ़):- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 दिसम्बर 2021 को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में माननीय श्री बी.पी. वर्मा, जिला एवं सत्रा न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया कि कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या से लंबित प्रकरणों में कमी लाने के लिये व पीड़ि़त व प्रभावित परिवारों को त्वरित व सुलह न्याय प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील विधिक सेवा समिति स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लगभग चार हजार प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी।
नेशनल लोक अदालत के प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत किये जाने हेतु जिला स्तर न्यायलयीन प्रकरण हेतु 17 खण्डपीठ का गठन किया गया है। इन खण्डपीठों में सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इस खण्डपीठ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी.पी. वर्मा, कुटुम्ब न्यायालय कोरबा के प्रधान न्यायाधीश श्री बी. राम, श्रम न्यायालय की न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी सहित अन्य न्यायिक अधिकारी शामिल रहेंगे। इन खण्डपीठों के माध्यम से लोक अदालत के प्रकरणों का ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यमों से सुनवाई किया जाएगा। जिले के पक्षकार अपने अधिवक्ता के माध्यम से घर या कार्यालय में रहते हुए जिस्टी मीट के माध्यम से जुड़ेंगे। जिला न्यायालय द्वारा ऑनलाइन जुड़ने के लिए वेबसाइट लिंकhttp//district.ecourts.gov.in/korba की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
11 दिसंबर को आयोजित होने वाले लोक अदालत में राजस्व प्रकरणों की सुनवाई के लिए 21 खण्डपीठों का गठन किया गया है जिसमें कोरबा जिले के राजस्व अनुविभागों कोरबा, कटघोरा, पोड़ी-उपरोड़ा एवं पाली द्वारा राजस्व प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। इसी प्रकार जिले के सभी तहसील एवं उपतहसीलों में भू-अर्जन, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य राजस्व मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। गठित खण्डपीठ के द्वारा विभिन्न प्रकरणों व प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे। मान. जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य समस्त प्रकार के राजस्व संबंधी, लंबित दीवानी, फौजदारी, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, परिवार, श्रम, निष्पादन प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, राजस्व, विद्युत, जल, बैंक की बकाया वसूली एवं अन्य उपयुक्त मामलों का निराकरण सुलह समझौता के माध्यम से किया जावेगा।
वीडियों कान्फेंसिंग से होगा प्रकरणों का निराकरण –
इस बार हाईबिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकार व वकील न्यायालय में उपस्थित होकर व अपने घरों से भी विडियों कान्फेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। राजीनामा योग्य प्रकरण दांडिक प्रकरण, पारिवारिक मामलें, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण सामान्य लोक अदालत में राजीनामा हो जाते थे। हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत के सफल संचालन हेतु जिला न्यायालय कोरबा की वेब साईट लिंक की सहायता से पक्षकारों को शारीरिक रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे है वे ई-लोक अदालत के माध्यम से घर बैठे सीधे विडियों कान्फेसिंग के माध्यम से लोक अदालत की खण्डपीठ से जुड़ सकते है।
जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-228939, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816-232037,तालुका विधिक सेवा समिति करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 कर सकते है।