दुर्ग: 6 नगरीय निकायों में 20 से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन.. शराब दुकाने भी रहेंगी बन्द

दुर्ग (सेंट्रल छत्तीसगढ़) साकेत वर्मा : कोरोना के बेकाबू होते हालातों के मद्देनजर जिले में कलेक्टर ने 11 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. जिला प्रशासन ने 20 से 30 सितंबर तक 6 नगरीय निकायों में टोटल लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में कलेक्टर से जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने भी आग्रह किया था, जिसके बाद सभी से चर्चा करके निर्णय लिया गया. पूर्ण लॉकडाउन के बीच शराब दुकानें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी. हालांकि होम डिलवरी अनुमति दी गई है.

टोटल लॉकडाउन दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा, रिसाली नगर निगम, नगर पालिका जामुल और कुम्हारी में लागू होगा. वहीं अहिवारा, पाटन, उतई और धमधा को पूर्ण लॉकडाउन से बाहर रखा गया है. बता दें कि प्रदेश में रायपुर के बाद दुर्ग जिला कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित है. यहां प्रतिदिन मरीजों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं. साथ मौत की संख्या भी दूसरे जिलों की अपेक्षा काफी ज्यादा है. जिले में अब औसतन प्रतिदिन 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं. वहीं रोजाना होने वाली मौत का औसतन आंकड़ा 10 से 12 है, जो कि प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या का लगभग 5 प्रतिशत है. दुर्ग जिले में बुधवार तक कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 7 हजार 542 था. वहीं 242 मरीजों की मौत हो चुकी है.

Durg District Administration

मेडिकल सेवाओं को छूट

लॉकडाउन को सफल बनाने की अपील

कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें. इस समय असावधानी बरती गई तो कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने में गंभीर परेशानी हो सकती है. कलेक्टर ने आगे कहा है कि लॉकडाउन का उद्देश्य कोरोना संक्रमण को रोकना है. इस समय नागरिकों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे संयम का परिचय देते हुए लॉकडाउन को सफल बनाए, जिससे जिले को संक्रमण से मुक्त करने की बड़ी लड़ाई में सफलता मिलेगी.

जानिए क्या बंद और क्या रहेंगे संचालित

  • सब्जी, मटन, मछली, फल की दुकानें सुबह 5 बजे से सुबह 10 तक
  • डेयरी केवल दूध व्यवसाय सुबह 6 से सुबह 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक
  • रेस्टोरेंट और होटल सिर्फ होम डिलवरी सुबह 10 से रात 10 बजे तक रहेगी
  • मेडिकल स्टोर, चश्मा दुकान समय की पाबंदी से छूट रहेगी
  • पेट्रोल-डीजल पंप, LPG/CNG सायं 3 बजे तक
  • 6 नगरीय निकाय में शराब दुकानें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी