दंतेवाड़ा जिले में 18 से 27 अप्रैल टोटल लॉकडाउन

दंतेवाड़ा (सेन्ट्रल छत्तीसगढ़) :  कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले में टोटल लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है. यह लॉकडाउन 18 अप्रैल को सुबह 6 बजे से शुरू होकर 27 अप्रैल को रात 12 बजे तक लागू रहेगी. इस बीच केवल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. जरूरी सेवा में भी हर रोज कुछ समय के लिए ही छूट दी गई है.

दंतेवाड़ा में शनिवार से टोटल लॉकडाउन

जिले में टोटल लॉकडाउन के दौरान केवल मेडिकल दुकानें, डेयरी, हॉकर और पेट्रोल पंप को छूट दी गई है. पेट्रोल पंप को छोड़कर अन्य आवश्यक जरूरतों के सामानों की खरीददारी के लिए समय निर्धारित की गई है. जिले में सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. विवाह और अंत्येष्ठि के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा. विवाह और अंत्येष्ठि आदि कार्यक्रम में मात्र 20 लोगों शामिल होने की अनुमति दी जाएगी.

लॉकडाउन में क्या चालू रहेगा क्या नहीं


आदेश के तहत बैंकिंग सेवाएं 11 बजे से लेकर 2 बजे तक खुले रहेंगे. मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप सेवाएं 24 घंटे चालू रहेगी. गैस डिलीवरी सेवाएं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक संचालित होंगी. जिले में समस्त सार्वजनिक सेवाएं, परिवहन सेवाएं जिनमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा को लॉकडाउन की अवधि में बंद करने के आदेश दिए गए है. केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को ही गाड़ी से आने-जाने की अनुमति रहेगी. साथ ही सभी प्रकार के निर्माण कार्य को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है.

जिले में संचालित उद्योग धंधे यथावत बंद रखी जाएगी. परंतु यदि कोई संचालक अपनी सेवाओं को चालू रखना चाहता है तो उन्हें भी संक्रमण से बचने के समस्त उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा. जिले से अन्य जिला या दूसरे राज्य में जाने के लिए संबंधित व्यक्ति को पास बनाना अनिवार्य होगा. वैवाहिक कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया गया है. आवश्यक परिस्थिति में ही केवल 20 व्यक्तियों को विवाह में शामिल होने के निर्देश दिए गए है. वहीं हाट बाजारों को भी बंद करने के निर्देश है.