जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद पटेल के विरुद्ध सुनील शर्मा ने वोटिंग में गड़बड़ी है विरुद्ध न्यायालय में याचिका लगाया आखिरकार न्यायालय से प्रेमचंद पटेल को न्याय मिले

कोरबा(सेंट्रल छत्तीसगढ़) विनोद उपाध्याय:- जिला पंचायत कोरबा के क्षेत्र क्रमांक 7 के लिए वर्ष 2020 में हुए आम चुनाव में वर्तमान जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद पटेल को जीत मिली थी उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी सुनील शर्मा को हराया था चुनाव बाद से ही पराजित प्रत्याशी सुनील शर्मा ने चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए श्रीमान पंचायत एवं संचनालय रायपुर के समक्ष चुनाव याचिका पेश कर पुनर्मतगणना हेतु मांग किया था निर्वाचित प्रत्याशी ने सभी आरोपों का खण्डन किया तथा सुनवाई के दौरान अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर बताया की चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई थी और ना ही पराजित प्रत्याशी के द्वारा मतगणना के समय पुनः गणना किए जाने का कोई निवेदन चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसके कारण याचिका निरस्त किए जाने योग्य है माननीय न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए न्यायालय के समक्ष परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराया तथा उभय पक्ष की ओर से अधिवक्ता गणों का तर्क सुना पश्चात पंचायत राज अधिनियम 1993 में में निर्देशित प्रावधानों का अवलोकन किया कि प्रस्तुत याचिका में याचिकाकर्ता के द्वारा पंचायत राज अधिनियम की धारा 80 एक का पालन नहीं किया गया है तथा याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत गवाहों ने भी अपने साक्ष्य से याचिका का समर्थन नहीं किया है तथा किसी प्रकार के गड़बड़ी से इंकार किया जिसके आधार पर सुनील शर्मा द्वारा प्रस्तुत याचिका को निरस्त कर दिनांक 6/2/2020 को जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रेमचंद पटेल को निर्वाचित घोषित परिणाम को वैध ठहराया है सम्पूर्ण प्रकरण मे याचिका कर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव चंदेल ने तथा प्रेमचंद पटेल की तरफ से जनपद पंचायत पाली के उपाध्यक्ष अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने पैरवी किया।