बिलासपुर (सेंट्रल छत्तीसगढ़)/साकेत वर्मा: फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ दायर की गई प्राइवेट स्कूलों की याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अभिभावकों से ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दे दी है.
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट का आदेश
बता दें, ट्यूशन फीस लेने की अनुमति मांगते हुए बिलासपुर के 20 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. प्राइवेट स्कूल संचालकों के संगठन, बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने संचालक लोक शिक्षण की ओर से जारी आदेश को अपनी याचिका में चुनौती दी थी. इस आदेश में संचालक, लोक शिक्षण ने कहा था कि निजी स्कूल लाॅकडाउन अवधि में स्कूल फीस स्थगित रखने के साथ ही सभी शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन देना सुनिश्चित करें.
साथ ही अभिभावकों से फीस नहीं मांगने का आदेश भी दिया गया था. इन आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी. याचिका में मांग उठाई गई थी कि जो अभिभावक सक्षम हैं उनसे ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी जाए. याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर वे फीस नहीं ले पाएंगे तो कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन कहां से देंगे
अभिभावकों को दी गई राहत
मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे सोमवार को जारी कर दिया गया है. अपने आदेश में कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दे दी है. साथ ही कोर्ट ने उन अभिभावकों को राहत भी दी है जो फीस देने में सक्षम नहीं हैं. कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अभिभावक स्कूलों में आवेदन से सकते हैं, जिसपर विचार कर स्कूल ऐसे बच्चों की फीस को माफ कर सकता है.