रायपुर (सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ): छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में कई जिलों में दोबारा लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है. रायपुर जिला कलेक्टर ने हालातों को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया है. वहीं रायगढ़, बीजापुर और कांकेर में भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है. बता दें रायगढ़ में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है. रायपुर में अब 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया है. पिछले चार-पांच दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले रायपुर में कम हुए हैं. हालांकि मौत के मामलों में कोई कमी नहीं आई है.
इन जिलों में बढ़ाया गया लॉकडाउन
रायपुर में 17 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा
बीजापुर में लॉकडाउन 12 मई तक बढ़ाया गया
सूरजपुर में 15 मई रात 12 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
बेमेतरा में 17 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा लॉकडाउन
जशपुर में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा
रायगढ़ 16 मई तक लॉक
कांकेर में 15 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
धमतरी 15 मई तक हुआ लॉक
दुर्ग में 17 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
बीजापुर में लॉकडाउन 12 मई तक बढ़ा
बीजापुर में 12 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है. कलेक्टर ने मंगलवार को लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया. इस दौरान कड़ाई से कोविड गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
रायगढ़ में 16 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन
रायगढ़ में भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है. पहले 6 मई तक जिले में लॉकडाउन बढ़ाया गया था. अब 16 मई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है. रायगढ़ कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. राशन सामानों के लिए दुकानदारों को होम डिलीवरी की छूट दी गई है. सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक राशन समान की होम डिलीवरी की जा सकती है. होटल और रेस्टोरेंट सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खाना होम डिलीवरी कर सकते हैं.
कांकेर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है. जिला प्रशासन ने जिले में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. प्रशासन ने सख्त फैसला लेते हुए शादी समारोह में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है.
इस लॉकडाउन में आंशिक छूट
रायपुर में लॉकडाउन के दौरान रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में शाम अधिकतम 5 बजे तक कुछ गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है. कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय के लिए दुकान गोडाउन और कृषि मशीनरी के मरम्मत और विक्रय के लिए दुकानें खोलने की अनुमति होगी.
रायपुर में लॉकडाउन के दौरान इन्हें मिली छूट
- गली-मोहल्ले में एकल किराना दुकान खुल सकेंगे.
- फल-सब्जी-अंडा-पोल्ट्री-मटन-फिश और किराना की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेंडर और ठेले वाले कर सकेंगे.
- किसी भी दुकान में एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति होने पर कार्रवाई की जाएगी.
- पोस्ट ऑफिस, बैंक अधिकतम 50% स्टाफ के साथ खोले जाएंगे. केवल व्यापारिक लेन-देन और शासकीय लेनदेन के साथ एटीएम कैश रिफिलिंग होगी.
- मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल पंप, अस्पताल और मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेनदेन की अनुमति नहीं होगी.
- ई-कॉमर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं हेतु कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी.