कोरबा(सेंट्रल छत्तीसगढ़):- कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों-आश्रितों को अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे मृतकों के परिजनों को शासन द्वारा 50 हजार रूपए अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए मृतकों के परिजनों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील कार्यालयों एवं नगरीय क्षेत्रों में जोन कार्यालय में आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ मृत्यु विनिश्चियन समिति द्वारा कोविड-19 से मृत्यु के संबंध में जारी मृत्यु प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। आवेदक को बैंक खाता और आधार नंबर का भी विवरण देना होगा। कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आवेदक परिजन को अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन अंतरण किया जाएगा।
कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दी जाने वाली 50 हजार रूपए की सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान राशि राजस्व पुस्तिका परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्रदान नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिए 50 हजार रूपए निर्धारित किए गए हैं।