कोरबा : सहायक शिक्षक पदोन्नति पर लगा स्टे खारिज.. हाईकोर्ट ने कॉउंसलिंग से प्रमोशन देने के दिये निर्देश.. छ. ग. प्र. तृ.वर्ग शास. कर्म. संघ के जिलाध्यक्ष ने कलेक्टर से की थी शिकायत.

कोरबा 15 फरवरी 2023 ( सेंट्रल छत्तीसगढ़ ) : कोरबा जिले के सहायक शिक्षक पदोन्नति मामले में हाईकोर्ट ने स्टे को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने प्रमोशन पर लगे स्टे को खारिज करते हुए तय प्रक्रिया के तहत काउंसिलिंग के माध्यम से प्रमोशन देने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि कोरबा जिले के 1145 सहायक शिक्षकों को प्रमोशन देकर प्रधानपाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति दिया गया था, नियम विरुद्ध सहायक शिक्षकों की पदोन्नति जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के द्वारा किया गया था. जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के अलग अलग स्कूलों में उनकी पोस्टिंग दी थी. डीईओ की ओर से जारी आदेश में विसंगति का आरोप लगा. जिसे पर जिला कलेक्टर संजीव झा से जेपी उपाध्याय जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ कोरबा द्वारा ज्ञापन देकर निरस्त करने की मांग की गई थी. जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर संजीव झा सूची को निरस्त कर दिया था।

जिले के कई शिक्षकों ने कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें बताया गया कि पदोन्नति व पदस्थापना की प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पदोन्नति प्रक्रिया पर स्टे दे दिया था. इस मामले की सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पदोन्नति पर लगे स्टे को खारिज कर दिया.

कोर्ट के फैसले के बाद अब जिले में सहायक शिक्षक से प्रधानपाठक पद पर प्रमोशन व पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.