कोरबा/बांकीमोंगरा ( सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ) आयुष सिंह : थाना बांकीमोंगरा के प्रार्थी संतोष कुमार शर्मा निवासी शारदा विहार कोरबा का रिपोर्ट किया कि वर्ष 2014, 2015 में डिप्टी मैनेजर सर्वे दलवीर सिंह राजपूत के कहने पर इसके द्वारा सिंघाली भूमिगत परियोजना के कार्य हेतु मजदूरों को लगाया गया था कि डिप्टी मैनेजर सर्वे दलवीर सिंह राजपूत तथा खान अधिकारी जितेन्द्र मिश्रा, एंव सब एरिया अधिकारी के. रामाकृष्णा तथा ठेकेदार गजेन्द्र सिंह द्वारा धोखाधड़ी कर मजदूरों की भुगतान की राशि 18 लाख रूपये धोखाधड़ी कर हड़प लिया गया हैं।
शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। प्रकरण के आरोपी घटना के बाद से फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल के द्वारा धोखाधड़ी के लंबित प्रकरणों में फरार आरोपियों के धरपकड़ हेतु अभियान चलाया गया जिसके तारतम्य में थाना बांकीमोंगरा फरार आरोपियों के धरपकड़ हेतु अति. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एंव नगर पुलिस अधीक्षक दरी सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन पर टीम गठीत कर आरोपियों की पतासाजी हेतु पुलिस टीम तालचर उड़िसा भेजा गया था जो प्रकरण के फरार आरोपी तत्कालीक डिप्टी मैनेजर सर्वे एसईसीएल सिंघाली भूमिगत परियोजना दलवीर सिंह राजपूत उर्फ डी.एस. राजपूत पिता प्रताप सिंह राजपूत उम्र 56 वर्ष सा.आफिसर कॉलोनी गजरा, थाना बांकीमोंगरा, स्थायी पता- एमटी हॉस्टल लिंगराज कॉलोनी, तालचर, थाना कोलयारि पुलिस स्टेशन जिला-अंगुल (उड़िसा) को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर थाना लाया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के पश्चात् न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। आरोपी के गिरफ्तारी में थाना बांकीमोंगरा के थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े, प्रधान आरक्षक 628 दीपक खाण्डेकर, आर. 535 भोलाशरण यादव, आर. 462 जागीर सिंह, आर. 585 राजकुमार पटेल की भूमिका सराहनीय रही।