![](https://centralchhattisgarh.com/wp-content/uploads/2024/09/1003447425.jpg)
![](https://centralchhattisgarh.com/wp-content/uploads/2024/01/1000297030-1024x576.jpg)
कोरबा/कटघोरा 23 जनवरी 2024 ( सेंट्रल छत्तीसगढ़ ) : कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में व्यवसायिक दुकानों व मुख्यमार्ग, न्यू बस स्टैंड में दुकानदारों द्वारा किये गए अवैध अतिक्रमण को लेकर आज राजस्व विभाग की टीम तहसीलदार व नगर पालिका तथा कटघोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने नगर के दुकानदारों को डायवर्सन शुल्क ( भू -भाटक ) जमा करने तथा दुकानों के परिधि के बाहर किये गए अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर दुकानदारों को समझाइस दी गई। इस दौरान बस स्टैंड के भीतर व बाहर दुकावंदारो द्वारा अवैध रूप से दुकान के नाहर शेड निकालकर व दुकानों का सामान डिस्पले कर रखे हुए थे जिन्हें तहसीलदार व नगर पालिका की टीम ने सख्त चेतावनी देते हुए समझाइस दी।
![](https://centralchhattisgarh.com/wp-content/uploads/2024/01/1000297039-1024x576.jpg)
तहसीलदार भूषण मंडावी ने बताया कि जिन दुकानदारों ने आपने जमीन का डायवर्सन कराया है और उसका चाहे आप निवास के लिए उपयोग कर रहे हों या फिर व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाया हो। यदि आपने वार्षिक डायवर्सन व भू-भाटक शुल्क जमा नहीं किया है तो जल्द से जल्द डायवर्सन शुल्क जमा करें। दरअसल आम लोग जमीन का डायवर्सन कराने व खरीदी के समय भू-भाटक शुल्क पटाने के बाद भूल जाते हैं कि उन्हें भू-अभिलेख शाखा द्वारा निर्धारित डायवर्सन शुल्क अथवा भू-भाटक दर हर साल पटाना है। वह दर डायवर्सन शाखा से मिले दस्तावेज में भी लिखा रहता है, लेकिन इससे अनजान होने के कारण अधिकांश लोग इसे पटाना भूल जाते हैं। इस कारण जिले में लाखों रुपए का डायवर्सन राजस्व लंबित है। इसे वसूलने के लिए राजस्व विभाग द्वारा कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जाती न ही कभी कैंप ही लगाया जाता जिसके कारण भी लाेग इससे अनजान हैं, वहीं अधिकांश लोग नपा में विभिन्न प्रकार के टैक्स जरूर पटा देते हैं। ऐसे सभी दुकानदारों को आज समझाइस दी गई है।
![](http://centralchhattisgarh.com/wp-content/uploads/2024/01/1000300523-819x1024.jpg)
तहसीलदार श्रीमंडावी ने बताया कि कटघोरा में दुकानदारों द्वारा अपने दुकान की परिधि से अधिक जगह पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है साथ ही अपनी दुकान के बाहर सामान रखकर डिस्पले कर रहे है जोकि पूरी तर्ज गलत है। ऐसे दुकानदारों को नगर पालिका की टीम द्वारा सख्त समझाइस दी जा रही है। यदि एक सप्ताह के भीतर दुकानदारों द्वारा समझाइस का पालन नहीं किया गया तो उन दुकानदारों की दुकान को सील किया जाएगा। साथ ऐसे दुकानदार जो पार्किंग स्थल पर होर्डिग लगा रखे है उन दुकानदारों को जल्द से जल्द होर्डिंग हटाने व पार्किंग की जगह खाली करने निर्देश दिए गए हैं अन्यथा नगर पालिका द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी।
![](https://centralchhattisgarh.com/wp-content/uploads/2024/08/1002757603.jpg)