कोरबा ( सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ): कटघोरा नगर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश से नगर के भीतर लगातार दुर्घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है। जबकि कटघोरा शहर के बाहर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर सुतर्रा से जेन्जरा होकर रामपुर (ता) तक बायपास का निर्माण किया गया है। उसके बावजूद भारी वाहन शहर के भीतर प्रवेश कर रहें हैं। जिसे लेकर कटघोरा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव लखनपाल व छ्त्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश से होने वाली दर्घटना की समस्या से अवगक्त कराया है। उन्होंने जिला कलेक्टर से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
जिस पर आज जिला कलेक्टर रानू साहू ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया कि सार्वजनिक सुरक्षा तथा जनसामान्य की सुविधा की दृष्टि को देखते हुए छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम 1994 के नियम – 215 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कटघोरा नगर के भीतर भारी वाहनों का आवागमन आगामी आदेश पर्यंत तक प्रतिबंधित किया गया है।
प्रतिबंध पश्चात उक्त मार्ग पर बिलासपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन सुतर्रा चौक से होकर जेंजरा बायपास चौराहा होकर पोड़ी उपरोड़ा अंबिकापुर की ओर एवं अंबिकापुर पोड़ी उपरोड़ा से आने वाले भारी वाहन जेन्जरा बाईपास चौराहा से सुतर्रा चौक से होते हुए बिलासपुर की ओर जाने हेतु मार्ग का प्रयोग वैकल्पिक आवागमन हेतु करेंगे। जिससे कटघोरा शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है।