कोरबा : आत्महत्या का प्रयाश करने वाली शिक्षिका की पति ने ले ली जान.

कोरबा(सेंट्रल छत्तीसगढ़)अजय राय:- पुत्र प्राप्ति की लालसा में एक शिक्षिका को गवानी पड़ी अपनी जान।लड़की ही लड़की पैदा होने के कारण पति और सास से मिल रही उलाहना से परेशान महिला ने जान देने के लिए जहर का सेवन कर लिया था। वह ईलाज के दौरान ठीक भी हो रही थी लेकिन पति को उसका जीवित रहना मंजूर नहीं था। पत्नी को एक अस्पताल से रेफर कराकर दूसरे अस्पताल ले जाने के दौरान एम्बुलेंस में ही हैवान बने पति ने अपने चाचा के साथ मिलकर गला मरोड़कर मार डाला।
दरअसल उरगा थानांतर्गत ग्राम देवलापाठ में बतौर शिक्षिका कार्यरत खुशबू रानी राठौर एवं ग्राम जर्वे प्राथमिक शाला में शिक्षक नारायण प्रसाद राठौर का विवाह वर्ष 2014 में हुआ। विवाह के बाद खुशबू ने दो लड़कियों को जन्म दिया, जो पति व सास की नजर में खटकने लगी थी। लगातार मिल रही उलाहना व प्रताड़ना से त्रस्त होकर खुशबू ने 2 सितंबर को स्कूल के निकट तालाब के पास जहर सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। खुशबू को ईलाज के लिए जिला अस्पताल जांजगीर में परिजनों द्वारा भर्ती कराया गया, जहां हालत मेें सुधार होने लगा था। पत्नी की हालत में हो रहा सुधार पति को रास नहीं आया और सुनियोजित तरीके से उसे मार डालने की योजना बना डाली। इसके तहत एकाएक पति नारायण प्रसाद ने रेफर कराकर पहले श्री नर्सिंग होम जांजगीर और फिर एनकेएच चाम्पा अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुक किया। चाम्पा पहुंचने से पहले रास्ते में खुशबू की मौत हो गई। उरगा पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की। जांच के दौरान मृतका के पिता रामरतन राठौर, मां पुन्नी बाई, चाची मालती राठौर, बुआ कौशिल्या बाई, फूफा रामनाथ राठौर ने बताया कि खुशबू को पति नारायण एवं सास सुमित्रा देवी के द्वारा लड़की ही पैदा करने पर प्रताड़ित किया जा रहा था। खुशबू के चरित्र पर पति संदेह करता था व कहीं अकेले आने-जाने नहीं देता था। एम्बुलेंस में ले जाते वक्त पति और उसका चाचा बसंत राठौर भी मौजूद थे। इस बीच खुशबू के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें मौत की वजह गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी टूटना बताया गया। मर्ग जांच व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उरगा पुलिस ने नारायण राठौर पिता फेंकन प्रसाद 30 वर्ष व बसंत राठौर पिता स्व. खाऊराम राठौर 51 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम डोंगिया सक्ती, जिला जांजगीर-चाम्पा के विरुद्ध धारा 302, 120 बी के तहत जुर्म दर्ज किया। दोनों आरोपियों को टीआई विजय चेलक के नेतृत्व में एएसआई राकेश गुप्ता, प्रधान आरक्षक उदय ठाकुर, आरक्षक पुरंजन साहू, राहुल बघेल की मदद से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया कि एम्बुलेंस में चाम्पा जाने के दौरान गर्दन मरोड़कर खुशबू को मार डाला। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल करा दिया गया है