कोरबा/कटघोरा 10 सितंबर 2023 ( सेंट्रल छत्तीसगढ़ ) : सभी पात्र कृषकों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। जिले के सभी सहकारी समितियों में किसान पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है।
छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए महत्पूर्ण खबर है। किसान मक्का और धान की खरीदी के लिए 31 अक्टूबर तक पंजीयन करवा सकते है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीदी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इस बार बायो मेट्रिक के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी।
31 अक्टूबर तक पंजीयन
राज्य शासन के विशेष प्राथमिकता वाले समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी बायो मेट्रिक के माध्यम से की जाएगी। जिला कोरबा कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के सभी पात्र कृषकों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। जिले के सभी सहकारी समितियों में किसान पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
जिला सहायक खाद्य अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार नवीन पंजीयन या रकबा में संशोधन कराने वाले कृषकों को ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, पासबुक की छायाप्रति आदि आवश्यक दस्तावेजों के साथ सहकारी समितियों में आवेदन पत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
बायो मेट्रिक सत्यापन जरूरी
संबंधित सहकारी समिति द्वारा कृषक के आवेदन एवं दस्तावेज का परीक्षण एवं सत्यापन एकीकृत किसान पोर्टल से पंजीयन किया जाएगा। इस बार धान खरीदी का कार्य बायो मेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया जा सकेगा। किसानों को धान खरीदी में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसलिए कृषक के अलावा एक नामिनी नामांकित करने का प्रावधान किया है। इसके लिए कृषक के साथ ही नामिनी का आधार नंबर भी लिया जाएगा। पंजीयन कार्य को युद्ध स्तर पर करने तथा इसका समुचित प्रचार-प्रसार करने के निर्देश खाद्य एवं सहकारिता के अधिकारियों तथा समिति प्रबन्धक को दिए।
30 सितंबर तक होगा इन आवेदनों में संशोधन
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि किसान के पंजीयन में रकबा या अन्य कोई भी संशोधन कराने की स्थिति में उसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, पासबूक की छायाप्रति के साथ 30 सितंबर 2023 तक संबंधित सहकारी समितियों में जमा कराना अनिवार्य होगा। 30 सितंबर 2023 के पश्चात् गतवर्ष के किसान पंजीयन में कोई भी संशोधन के लिए आवेदन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए नवीन पंजीयन गतवर्ष में पंजीयन का संशोधन एवं नामिनी बनाए जाने के लिए निर्धारित आवेदन प्रारूप में जानकारी भरकर संबंधित समिति में जमा करना सुनिश्चित करें। वही खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य की धान खरीदी बायो मेट्रिक आधार प्रमाणीकरण तहत की जाएगी।