कोरबा/कटघोरा ( सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ) : श्रम कानूनों को मजबूती देने तथा श्रमिको के हितों को देखते हुए गुमास्ता एक्ट को नगरीय क्षेत्र में लागू किया गया है। जानकारी के अनुसार अब प्रत्येक मंगलवार को ना सिर्फ व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे बल्कि अन्य दिनों में दुकानों के खुलने व बंद होने की समय भी नियत की जाएगी। फिलहाल कोरोना गाइडलान के तहत कोरबा जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में साप्ताहिक लॉकडाउन के अनुसार प्रत्येक मंगलवार को बाजार बंद रखे जाते है बावजूद जरूरी व आपातकालीन सेवाओ को सशर्त छूट दी गई है। उक्त निर्देशो के शिथिल होने पर भी गुमास्ता के तहत प्रत्येक मंगलवार को दुकानों के पट नही खुलेंगे।
नगर पालिका कटघोरा में बुधवार को सामान्य सभा की बैठक में गुमास्ता एक्ट लागू करने पर सहमति प्रस्ताव पारित हुआ था लेकिन आज गौरव पथ निर्माण में हो रही देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम नगर पालिका कार्यालय के सामने रकहा गया था इसी दौरान नगर पालिका कटघोरा नेता प्रतिपक्ष व वार्ड 4 की पार्षद अर्चना अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा के दौरान गुमास्ता एक्ट लागू करने का विरोध जताया है। उन्होंने बताया कि गुमास्ता एक्ट लागू होने से पूर्व एक बार नगर पालिका परिषद को छोटे दुकानदारों से सलाह लेने की जरूरत है। यदि कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में गुमास्ता एक्ट लागू होता है तो सड़क किनारे लगाने वाले छोटे दुकानदार या फेरी वाले, सब्जी बेचकर कर तथा रोज छोटा व्यापार कर जीवन यापन करने वालों को सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। बड़े व्यापारी वर्ग के लिए गुमास्ता एक्ट ठीक है लेकिन इसमें छोटे व्यारियों को काफी परेशानी होगी और इसलिए गुमास्ता एक्ट लागू करने का विरोध करती हूं।
नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष अर्चना अग्रवाल द्वारा गुमास्ता एक्ट लागू करने का विरोध जताते हुए कहा कि नगर पालिका परिषद को इस निर्णय पर विचार करने की जरूरत है।