कोरबा (सेंट्रल छत्तीसगढ़) :- कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अधिक संख्या में कोरोना पाॅजिटिव मरीज पाए जाने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन बनाकर वायरस के संक्रमण को संक्रमित क्षेत्र से असंक्रमित क्षेत्र तक फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में तहसील कटघोरा के ग्राम धंवईपुर के बुड़ापार मोहल्ला, ग्राम खेैरभवना के वार्ड क्रमांक तीन एवं पांच तालाब पारा मोहल्ला, नगर निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 54 ग्राम दुरपा सर्वमंगलानगर, निगम क्षेत्र के ही वार्ड क्रमांक 67 ग्राम गजरा बनवारी साईड मोहल्ला एवं नगर पालिका दीपका के वार्ड क्रमांक 12 डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद वार्ड के संक्रमित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कटघोरा के एसडीएम श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी ने इस संबंध मे जरूरी आदेश भी जारी कर दिए हैं। ग्राम धंवईपुर में छह कोरोना संक्रमित, खैरभवना में सात, दुरपा में आठ, गजरा में सात एवं दीपका के वार्ड 12 में 12 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर उपरोक्त क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सीमा धंवईपुर में उत्तर में रास्ता, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में सुगंध सिंह का बाड़ी एवं पश्चिम में ज्योतिभूषण का कोठार तक के क्षेत्र को शामिल करते हुए दस-दस मीटर की परिधि तक कलस्टर कंटेनमेंट जोन एवं उसके बाद 30-30 मीटर की परिधि को बफर जोन कंटेनमेंट जोन निर्धारित की गई है। ग्राम खैरभवना में कंटेनमेंट जोन की सीमा उत्तर में कोटवार मोहल्ला, दक्षिण में तालाब, पूर्व में शिवप्रताप सिंह का मकान एवं पश्चिम में कनेाल सड़क तक 50-50 मीटर परिधि तक निर्धारित की गई है। ग्राम दुरपा में उत्तर में रास्ता, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में पोस्टआफिस मोहल्ला एवं पश्चिम में खान मोहल्ला तक के क्षेत्र को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 20-20 मीटर परिधि कोे कंटेनमेंट जोन एवं उसके बाद 30-30 मीटर की परिधि को बफर जोन कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम गजरा में उत्तर में राजीव शर्मा का मकान, दक्षिण में खाली जगह, पूर्व में गली एवं पश्चिम में शिवचरण का मकान तक के 15-15 मीटर परिधि को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। नगर पालिका दीपका के वार्ड क्रमांक 12 में उत्तर में जल निकासी गलियारा, दक्षिण में आमरास्ता, पूर्व में आम रास्ता एवं पश्चिम में आम रास्ता तक के 50-50 मीटर परिधि को कलस्टर कंटेनमेंट जोन एवं 20-20 मीटर परिधि को बफर जोन कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
कोरोना संक्रामक महामारी की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपनेे अधिकार क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन घोषित करने अधिकृत किया गया है। घोषित माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश, निकास के लिए केवल एक द्वार होगा जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर अन्य किसी कारण से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने तथा बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के बीएमओ को दी गई है।