CG: स्टेट ट्राइबल ट्रिब्यूनल की अनुशंसा.. IAS कुलदीप शर्मा, तत्कालीन CEO, कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत छः पर एट्रोसिटी के तहत हो मुकदमे.. पढ़े क्या था मामला..

सरगुजा (सेंट्रल छत्तीसगढ़):- गबन के मामले में बर्खास्त ग्राम पंचायत सचिव के आवेदन पर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने कार्यवाही को दूषित मानते हुए आवेदक में उल्लेखित सभी के ख़िलाफ़ एक्ट्रोसिटी के तहत कार्यवाही और बर्खास्त सचिव को बहाल करने की अनुशंसा की है। इनमें तत्कालीन सीईओ ज़िला पंचायत I.A.S. कुलदीप शर्मा, तत्कालीन सीईओ जनपद पंचायत सुरेश्वर नाथ तिवारी, तत्कालीन ज़िला पंचायत सदस्य और सरगुजा जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता समेत 6 लोग शामिल है।

मामला सरगुजा के डिगमा पंचायत का है, जहां पदस्थ सचिव राजलता धुर्वे के विरुद्ध आर्थिक गड़बड़ी का मामला था। शिकायत मिलने पर टीम गठित हुई और जाँच में ग़बन गड़बड़ी प्रमाणिक पाई गई। जिसके बाद बर्ख़ास्तगी की अनुशंसा के साथ ज़िला पंचायत की सामान्य सभा के समक्ष मामला पेश हुआ और ज़िला पंचायत की सामान्य सभा ने बर्ख़ास्तगी की अनुशंसा का अनुमोदन कर दिया।

अपने विरुद्ध इस कार्यवाही से क्षुब्ध महिला ने स्टेट ट्रायबल ट्रिब्युनल का दरवाजा खटखटाया जहां सचिव एच के सिंह उइके की ओर से सुनवाई के बाद कार्यवाही की अनुशंसा की गई। आयोग की ओर से अनुशंसा में लिखा गया है