कोरबा 27 नवम्बर 2023 ( सेंट्रल छत्तीसगढ़ ) : गौरेला पेंड्रा मरवाही: राज्य में फर्जी पत्रकारों की बाढ़ आ गई है , बिना पढ़े लिखे ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ युवा भी अब फर्जी पत्रकारिता की आड़ में खुलेआम अवैध वसूली करने में लगे है , इनका आतंक फैलता जा रहा है और पुलिस भी इन फर्जी पत्रकारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही
दरअसल एक ताजा मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से निकलकर सामने आया है जहां पर कोरबा जिले के पसान थाना से अवैध वसूली के मामले में फरार आरोपी जीपीएम जिले में वन कर्मियों से उगाही करने में लगा है ,और उगाही नही होने की स्थिति में खबर लगाकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। जिले के तथाकथित अंतिम तक न्यूज के संपादक मिथेल्श आयाम के द्वारा मरवाही वनमंडल में पदस्थ वनपाल की जमकर छवि खराब की गई है। वनकर्मी के खिलाफ फर्जी खबर लगाकर पैसे वसूलने की कोशिश की गई। जिस मामले में अब पीड़ित वनकर्मी शिव शंकर तिवारी ने गौरेला थाना में आवदेन सौंपकर, एसपी से मुलाकात कर न्याय और तथाकथित फर्जी पत्रकार पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है।
दिए गए आवदेन में लिखा गया है की विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक ग्राम केंवची में परिक्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ है। जो परिक्षेत्र जो परिक्षेत्र गौरेला वनमण्डल मरवाही के अन्तर्गत आता है। वनपरिक्षेत्र गौरेला में दिनांक 04.02.2023 एवं 21.03.2023 को आदेश जारी कर आवेदक को वनमण्डल कार्यालय का साफ-सफाई एवं विशेष मरम्मत कार्य का विधिवत लिखित में आदेश किया था। जिसके अनुसार आवेदक अपने अधिनस्त वनरक्षक के माध्यम से उक्त कार्य को कराकर प्रमाणक बनाकर पासिंग कार्यालय गौरेला के माध्यम से प्रस्तुत कर भुगतान कराया गया। वन विभाग में कोई भी कार्य का भुगतान परिक्षेत्र सहायक के माध्यम से नहीं होता है।
उस प्रकार उक्त कार्य का भुगतान वनमण्डलाधिकारी के आदेशानुसार परिक्षेत्र अधिकारी गौरेला के माध्यम से सम्बधित मजदूर एवं फर्म में बैंक एकाउंट के माध्यम से किया गया है। जैसा कि वन विभाग में नियम है। वन विभाग के अंतर्गत कराये गये कार्य का प्रमाणक परिक्षेत्र सहायक एवं परिसर के द्वारा बनाकर परिक्षेत्र अधिकारी के माध्यम से उपवनमण्डलाधिकारी के कार्यालय जाता जिसका भौतिक सत्यापन दोनों वरिष्ठ अधिकारी एवं उपवनमण्डलाधिकारी के द्वारा किया जाता या है।
जिसके उपरान्त वनमण्डलाधिकारी परिक्षेत्र अधिकारी के बैंक खाते में धनादेश के माध्यम से जमा किया जाता है। इसके बाद परिक्षेत्र अधिकारी सम्बंधित मजदूर या फर्म को किया जाता है। चूकि भुगतान की प्रक्रिया में परिक्षेत्र सहायक का कोई भी भूमिका नहीं होती है. और न कोई शासकीय (लेजर) या चेक नही होता है। उक्त पत्रकार मिथलेश आयाम द्वारा आवेदक से नाजायज मांग किया गया जिसे पूरा नहीं किया जाने पर पत्रकार द्वारा आवेदक की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से अपने पोर्टल चैनल अंतिम तक के माध्यम से विभिन्न वाट्सप्प ग्रुपों में प्रतिदिन भेजा जा रहा है। जिससे आवेदक मानसिक रूप से अत्यन्त दुखी एवं आहत है। आवेदक की समाज एवं विभाग में छवि धूमिल हो रही है।
उक्त पत्रकार मिथलेश आयाम निवासी ग्राम कुम्हारी शानी थाना पसान, जिला कोरबा का है। जिसका मोबाईल नम्बर 6264906044 है। जिसके बारे में पता करने पर पता चला है कि इसके न्यूज पोर्टल की आई०डी० फर्जी है। एवं यह इसी तरह शासकीया कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों को अवैध समाचार लगाकर ब्लैकमेल एवं अवैध उगाही कार्य करता है। इसके खिलाफ पूर्व में भी थाना पसान में IPC की धाराएं 294, 34, 384, 506(B) के तहत् अपराध दर्ज है। जो की गैर जमानती धारा है ,जिसमें यह वहां से फरारी काट रहा है। और इसकी गिरफ्तारी नहीं होने से इसके हौसले बुलंद है,
पूरे मामले में आवदेनकर्ता में तथाकतिथ पत्रकार मिथलेश आयाम पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है साथ ही आवदेनकर्ता ने बताया कि इस संबंध में ज्ञापन पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर, और कोरबा पुलिस अधीक्षक को भी सौप कर कड़ी कार्यवाही की मांग की जाएगी, ताकि ऐसे फर्जी पत्रकारों से समाज को बचाया जा सके।