23 सितंबर शाम 6 बजे से 30 सितंबर रात 12 बजे तक बालोद जिले में टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया गया है.

बालोद (सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ) हिमांशु डिक्सेना: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन लगाने की बात कही है. लॉकडाउन 23 सितंबर शाम 6 बजे से 30 सितंबर रात 12 बजे तक रहेगा. यह लॉकडाउन बालोद जिले के सभी नगरी निकाय क्षेत्रों और प्रभावित ग्राम पंचायतों में लागू होगा. लॉकडाउन अवधि तक सभी जगहों को कंटेमेंट जोन घोषित किया गया है. इस दौरान महामारी एक्ट की कई धाराएं लागू रहेंगी. इस बार के लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.

बालोद कलेक्टर के जारी आदेश के मुताबिक टोटल लॉकडाउन के दौरान बालोद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी. निर्धारित अवधि में जिले के सभी केंद्रीय/शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे. जिले में संचालित सभी डीजल/पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे. इसके अलावा जिले में संचालित सभी बैंक सुबह 10ः30 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे, लेकिन ATM सेवा पहले की तरह जारी रहेगी. जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा धार्मिक/सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे.

हाट-बाजार भी बंद

कृषि आदान विक्रय ईकाइंया, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबधित स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकानों (इसकी सप्लाई चैन सहित) को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालन की अनुमति होगी. इसके अलावा सब्जी, मटन, मछली, फल आदि से संबधित सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी. जिले के सभी हाट-बाजार बंद रहेंगे. अपरिहार्य परिस्थितियों में बालोद जिले से अन्यत्र जाने वालों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा. जिले में संचालित विकास/निर्माण कार्य और शासकीय योजनाएं से संबधित गतिविधियां सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जारी रहेंगे.

ये सभी शासकीय कार्यालय की सेवाएं रहेगी जारी

कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पहले की ही तरह चलते रहेंगे. इन कार्य में जुड़े सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पहले की तरह अनिवार्य होगी. इसी तरह कोविड-19 केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में लगे वाहन भी संचालित रहेंगे. जिले में स्थित शासकीय कार्यालय कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, (शहरी एंव ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय और उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील थाना और पुलिस चौकी, वनमण्डलाधिकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, बिजली, पेयजल आपूर्ति तथा अग्निशमन सेवाएं से संबधित कार्यालय पहले की तरह जारी रहेगी.

आम जनता का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित

इन शासकीय कार्यालयों में लॉकडाउन के दौरान आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. सभी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय में रहेंगे और उन्हें किसी भी समय कार्यालय में बुलाया जा सकेगा. आदेश का पालन न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है. कार्यालयीन आदेश 18 सितंबर पूर्ववत 22 सितंबर से प्रभावशील रहेगा, लेकिन उक्त आदेश के अनुक्रम में यह आदेश 23 सितंबर शाम 6 बजे से संपूर्ण बालोद जिले में प्रभावशील होगा. आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.