सरगुजा: मवेशियों को खुला छोड़ना पशु मालिकों को पडे़गा महंगा, कलेक्टर संजीव कुमार झा पुश मालिकों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश किए जारी..

सरगुजा (सेंट्रल छत्तीसगढ़) शांतनु सिंह : सड़को पर आवारा घुमने वाले पशुओं से होने वाली घटना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. कलेक्टर संजीव कुमार झा ने नगर के सड़को पर आवारा घूमने वाले पशुओं को कांजी हाउस में रखने और पुश मालिकों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं. बता दें प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क पर मवेशियों के घूमने की समस्या बनी हुई है. सरगुजा में बढ़ते हादसों को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है.

दअरसल अंबिकापुर के रिंग रोड चारो ओर से घिरा हुआ है. साथ ही यह शहर का मुख्य मार्ग भी है. इस मार्ग में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन होता है. ऐसे में मवेशियों के सड़क पर घूमने और बैठने से दुर्घटना होना स्वाभाविक है. दुर्घटना में जन क्षति के साथ ही इन बेजुबान मवेशियों की मौत हो जाती है. कई बार मवेशी और वाहन चालक गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं. नगर निगम आवारा पशुओं को कांजी हाउस में रख जुर्माना लगाने और नीलाम करने की कार्रवाई करता है. बावजूद भी पशु मालिक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

सरकार भी मवेशियों के संरक्षण पर दे रही ध्यान

राज्य सरकार ने फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि की पुरानी परंपरा रोका-छेका अभियान की शुरुआत विगत 19 जून को की थी. इसका मकसद था कि फसलों को मवेशियों से बचाया जा सके, साथ ही सरकार शहर की सड़कों पर घूम रहे मवेशियों से होने वाले हादसों को भी कम करना चाहती थी. सड़कों से पकड़े गए मवेशियों को कांजी हाउस और गौठान में रखने के भी निर्देश दिए गए थे.