कोरबा ( सेन्ट्रल छत्तीसगढ़) साकेत वर्मा :- कोरबा जिले में सात दिवस के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है. जिला कलेक्टर कार्यालय सह नोडल अधिकारी (कोविड-19 रोकथाम) के निर्देशानुसार यह लॉकडाउन कोरबा जिले के पांच नगरीय निकायों व तीन ग्राम पंचायतों में आज से 28 जुलाई तक पूर्णरूप से प्रभावशील रहेगा. इसके तहत सम्बंधित निकाय व पंचायत के लोगों के लिए आम यातायात के साधन व अन्य सुविधाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगी. जिला कलेक्टर कार्यालय ने जिले के अनुविभाग प्रमुखों को उक्त लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है. कटघोरा क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक, ऊर्जा इकाई संस्थाने है जहां लॉकडाउन के दौरान भी कार्य अनवरत जारी रहेगा. यह संचालन पूरी तरह सशर्त होगा.
इन्ही शासकीय शर्तो को साझा करने व संस्थानों को कोविड-19 प्रोटोकॉल की जानकारी प्रदाय करने जिला कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के निर्देश पर कटघोरा अनुविभागीय दंडाधिकारी श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी ने संस्था, कम्पनी व फर्म के प्रमुखों की एक अहम बैठक एसडीएम कार्यालय के सभागार में आयोजित की थी. उक्त बैठक में एनटीपीसी के ग्रुप जीएम, सीएसपीडीसीएल (छराविविकं) के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसईसीएल कोरबा, कुसमुंडा, दीपका व गेवरा के महाप्रबंधक, आईओसीएल गोपालपुर, एसवी पावर प्लांट रेकी, आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड चाकाबुड़ा, स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड रतिजा, मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड बाँधाखार व स्वास्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्सेज कनबेरी के जी एम समेत बड़ी संख्या में उक्त कंपनियों में नियोजित ठेका कंपनियों के प्रमुखो ने शिरकत की.
बैठक में सूर्यकिरण तिवारी ने सभी संस्था प्रमुखों को केंद्र व राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जिला मुख्यालय द्वारा निर्देशित नियमो की कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए. उन्होंने सभी प्रमुखो को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोरबा जिले में जिस तरह से कोरोना माहमारी के मरीजो की पुष्टि हो रही है वह चिंताजनक है. जिले के अलग अलग नगरीय निकाय व पंचायतों में करीब डेढ़ दर्जन कंटेन्मेंट जोन निर्धारित किये गए ताकि सोशल डिस्टेंस का बेहतर तरीके से पालन हो बावजूद कोविड-19 का प्रसार हो रहा है. श्रीमती तिवारी ने बताया कि आज से सात दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की गई है इस हेतु सभी संस्था प्रमुखों को अपने फर्म अथवा कंपनी के भीतर कार्य के दौरान पूर्ण सावधानी बरतनी होगी ताकि कार्यरत कर्मी व मजदूरों में संक्रमण की आशंका को खत्म किया जा सके.
एसडीएम ने सभी फर्म प्रमुखो को निर्देशित किया है कि कम्पनी में कार्यरत सभी कर्मी, श्रमिको के लिए मास्क अनिवार्य किया जाएगा. उनके बीच कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे यह सुनिश्चित किया जाएगा तथा सभी के लिए सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने बताया कि यदि उनके संस्थाओ में कोई प्रवासी मजदूर कार्यरत है तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. जो मजदूर दीगर राज्यो से लौटे है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार व उनके रहवास की व्यवस्था कंपनी की होगी. सभी फर्म प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि इस दौरान यदि किसी कर्मी, मजदूर में कोविड-19 के लक्षण प्रतीत होते है तो अस्पताल तक उनके सुरक्षित परिवहन की सम्पूर्ण जवाबदारी कंपनी की होगी जबकि मरीजो के क्योर्ड होने के पश्चात क्वारन्टीन की व्यवस्था हेतु होने वाला व्यय संबंधित फर्म अथवा संस्था को वहन करना पड़ेगा. एसडीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि इकाइयों में अफसरों, कर्मियों व श्रमिको की उपस्थिति पंजी अपडेट करते हुए प्रतिदिन उसकी प्रति अनुविभाग कार्यालय में जमा कराई जाए. बैठक में उपस्थित सभी इकाइयों के प्रमुखों ने एसडीएम को कोविड-19 प्रोटोकॉल के पूर्ण पालन का आश्वासन दिया है.
साकेत वर्मा की रिपोर्ट….