अंकित सिंह : विशेष संवाददाता
कोरबा। जिले के चर्चित NDPS एक्ट मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी अजय कुमार कन्नौजिया को आखिरकार जमानत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) गरिमा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा ने सुनवाई के बाद आरोपी को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया।
यह मामला पुलिस चौकी CSEB, थाना सिविल लाइन रामपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 511/2025 से जुड़ा है, जिसमें आरोपी के खिलाफ धारा 21 (C) NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। आरोपी को 21 अगस्त 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जिसके बाद से वह जिला जेल कोरबा में निरुद्ध था।
प्रकरण के अनुसार पुलिस ने आरोपी के पास से 6440 नग अल्प्राजोलम टैबलेट और 6000 नग स्पास प्लस कैप्सूल बरामद करने का दावा किया था, जिसके आधार पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
अधिवक्ता बालकराम बरेठ ने मजबूती से तर्क दिया कि इसी प्रकरण में सहआरोपी अभिषेक कुमार रात्रे को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जमानत दी जा चुकी है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बालकराम बरेठ ने अदालत में विस्तृत कानूनी तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी का प्रकरण सहआरोपियों से भिन्न नहीं है और जब अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है तो समानता के आधार पर आरोपी को भी राहत मिलनी चाहिए।
अधिवक्ता बालकराम ने यह भी तर्क रखा कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। बचाव पक्ष की इन दलीलों और न्यायिक दृष्टांतों पर विचार करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत देने का निर्णय लिया।