कोरबा(सेंट्रल छत्तीसगढ़):- जल संसाधन विभाग में पदोन्नति को लेकर कुछ चैनलों द्वारा दुष्प्रचार एवम भ्रामक खबरें छपने के पश्चात हमारे संवाददाता द्वारा गहन परीक्षण करने पर यह तथ्य उजागर हुआ है की जल संसाधन विभाग में पात्र अभियंताओं का पूरे विभागीय नियमावली का पालन कर पदोन्नति प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। जिसमें यह भी ज्ञात हुआ कि उप अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम १० वर्ष की सेवाकाल अनिवार्य है,तथा वर्तमान में विभाग द्वारा जितने भी अभियंताओं की सूची प्रस्तावित है,वे सभी पूर्णतः पात्र एवम पदोन्नति हेतु योग्य हैं।
ये भ्रम भी फैलाया जा रहा था की विभाग के उच्च अधिकारी भी सीधी भर्ती प्रक्रिया को जानबूझकर विलंब कर रहे हैं जबकि हमारे पड़ताल से यह पता चला की पीएससी द्वारा अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है तथा इंटरव्यू बुलाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिसके पश्चात उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी,दावा आपत्ति का समय दिया जायेगा तब जाकर पीएससी द्वारा विभाग को सूची विधिवत देने के उपरांत ही विभाग आगे की ज्वाइनिंग प्रक्रिया कर सकता है। विभाग का यह भी कहना है की लिखित परीक्षा में चयनित कुछ अभ्यर्थी व्याकुल तथा अपरिपक्व हैं जो की भर्ती प्रक्रिया में प्रोसीजर लेप्स कर यथाशीघ्र विभाग में ज्वाइनिंग पाने के लिए प्रोसीजर समझे बिना विभाग पर अनावश्यक दबाव बनाने का असफल प्रयास कर रहें हैं तथा यह भी ज्ञात हुआ है की उक्त अभ्यर्थियों को विभाग के नियमों की विस्तृत जानकारी नहीं है जिसका फायदा उठाकर विभाग के ही वरिष्ठ सहायक अभियंता जो कुछ वर्ष पूर्व ही उप अभियंता से पदोन्नत हुए हैं तथा वे नहीं चाहते की उक्त पदोन्नति इस वर्ष हो,वे भ्रमित करने वाली गलत जानकारी एवम नियम को तोड़ मरोड़कर अभ्यर्थियों द्वारा एवम कुछ दूषित मानसिकता के लोगों के माध्यम से दुष्प्रचार कर रहे हैं तथा विभाग की छवि धूमिल करनें में लगे हुए हैं।