कोरबा (सेंट्रल छत्तीसगढ़ ) :- कोरबा जिले के पोंडी उपरोडा जनपद पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष अक्षय गर्ग ने जनपद सदस्य की शिकायत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पत्र लिखकर की है जिसमे पत्र द्वारा उन्हें अवगत कराते हुए बताया कि जनपद सदस्य के द्वारा पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। इनके द्वारा सरकारी आवास पर कब्जा कर रहने एवं गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। पूरे जनपद पंचायत क्षेत्र में ठेकेदारी का कार्य किया जाता है जो की गुणवत्ता विहीन है। जनपद सदस्य द्वारा जनपद पंचायत परिसर में ही आवासों पर कब्जा कर ठेकेदारी का कार्य विगत 8,10 वर्षों से किया जा रहा है। पूर्व में भी कई बार शिकायतों के बाद भी जनपद पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी इन पर मेहरबान हैं। जनपद के सीईओ के नाक के नीचे इन सब कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है जबकि पंचायत के किसी भी स्तर के पदाधिकारी सरकारी जमीन या शासकीय आवास पर कब्जा करने पर पद से हटाया जाना चाहिए एवं ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों में ठेकेदारी प्रथा पूर्ण रूप से वर्जित है इनके द्वारा मनरेगा के कार्यों में भी ठेकेदारी की जाती है।
मनरेगा के कार्यों में मशीनों का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित है, इनके द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर कार्य किया जाता है तथा उनके द्वारा विभिन्न पंचायत में डीएमएफ मद, रोजगार गारंटी जनपद मद एवं पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं में गुणवत्ता विहीन कार्य किया जाता है। किए गए कार्यों में बालू, गिट्टी की रॉयल्टी चोरी, जीएसटी की चोरी कर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है।
पूर्ण जनपद उपाध्यक्ष पोंडी उपरोडा अक्षय गर्ग ने पत्र के माध्यम से अवगत कराते हैं मांग की है कि इनके द्वारा पोंडी उपरोडा में निम्नलिखित पंचायत में पोंडी उपरोडा, तानाखार, कोनकोना, बांझीबन, गुरुमुंडा, घुंचापुर, रिंगनिया, सरभोका, लेपरा, पुटुआ, बनखेता, पोंडीखुर्द, हरदेव, कोरबी, तनेरा, जलके, मिशिया, रोदे, साशींन, बनिया, सिरकीकला ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों की जांच कराकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की एवं पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जनपद सदस्य के पद से पदमुक्त करें।