कोरबा/अकित सिंह 26 अगस्त 2023 ( सेंट्रल छत्तीसगढ़ ) : कुसमुंडा थाना क्षेत्र में 2017 में कुसमुंडा गाव के एक नाबालिग ने नाबालिग 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मासूम के परिजनों की शिकायत पर कुसमुंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर 24 अगस्त 2023 को कटघोरा व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश स्वर्णलता टोप्पो ने आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 1 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
कटघोरा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता राकेश जायसवाल ने बताया कि 9 जनवरी 2017 को कुसमुंडा थाना में 4 वर्षीय मासूम के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई की उन्ही के गांव का रहने वाला एक नाबालिग ने उनकी 4 वर्षीय मासूम के साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने अपने कथन में बताया कि उनकी बच्ची आसपास के बच्चियों के साथ खेल रही थी उसी दौरान गाव का हो रहने वाले नाबालिग ने बच्ची को मिक्चर देने के बहाने एक सुनसान घर मे गया, इस दौरान बच्ची के साथ और भी तीन चार बच्चियां साथ थी। कमरे में बच्ची को ले जाकर उसे जोर से पकड़ लिया यह सब देख और बच्चियां वहां से भाग गई। तभी आरोपी नाबालिग ने बच्ची के साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया। बच्ची के गुप्तांग से खून आ रहा था। बच्ची जब घर पहुंची तो घर पर उसकी नानी व भाई थे। बच्ची के माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। माता पिता के आने बाद बच्ची ने घटना के विषय मे बताया और परिजनों ने कुसमुंडा थाना आकर इस घटना की सूचना दर्ज कराई।
कुसमुंडा थाना ने नाबालिग आरोपी के विरुद्ध 376 (3) भा.द.स. एवं 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर किशोर न्यायालय में पेश कर अपचारी कारागृह भेज दिया था। न्यायालय विवरण के पश्चात नाबालिग बालक पर अपराध सिद्ध होने पर 24 अगस्त 2023 को न्यायाधीश स्वर्णलता टोप्पो ने आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 1 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।