कटघोरा ( सेंट्रल छत्तीसगढ़ ) हिमांशु डिक्सेना /कटघोरा – Covid-19 नॉवेल कोरोना वायरस के फैलाव और रोकथाम के लिए कोरबा जिले में धारा 144 लागू है, आज कटघोरा के हुंकरा में प्रशासनिक प्रयासों पर पानी फेरने वालो पर कार्रवाई की गई। कोरबा में जहां जिला कलेक्टर खुद स्वास्थ्य संस्थानों में जाकर हालात का जायजा ले रही है तो दूसरी तरफ जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग-अलग थानों की टीम ग्रामीण व शहरी इलाकों में सरकारी फरमानों को लागू कराने में जुटी हुई है। कटघोरा क्षेत्र के हुंकरा गांव के मुख्य मार्ग के पास एक ठेकेदार पदुम सिंहको धारा 144 का उल्लंघन उस वक़्त भारी पड़ गया जब वह करीब एक दर्जन महिला-पुरुष मजदूरो से मकान निर्माण करा रहा था। इतना ही नही बल्कि यह पूरा निर्माण शासकीय भूमि पर अवैध रूप से चल रहा था. दरअसल जनपद सदस्य राम प्रसाद कोराम व उनके भाई गगाराम कोराम द्वारा शासकीय जमीन पर 6 से 7 दुकानों का काम्प्लेक्स तैयार कर रखा है जिसका मामला न्यायालय में प्रक्रियाधीन है , लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा काम्प्लेक्स के पीछे की जमीन पर बेजाकब्जा कर बाउंड्रीवाल खड़ा किया जा रहा था। इसकी जानकारी जैसे ही तहसीलदार रोहित सिंह को मिली वे अपने मातहत नायब तहसीलदार और क्षेत्र के पटवारी के साथ मौके पर पहुंचे. हालांकि तब तक मजदूर अपना सामान समेटकर निकल चुके थे
तहसीलदार ने जब ठेकेदार से सवाल-जवाब किया तो वह गोलमाल जवाब देने लगा।जिसके बाद निर्माण का सामान जब्त कर ठेकेदार पदुम सिंह को थाने भेज दिया गया। तहसीलदार द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट पर कटघोरा एसडीएम श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी ने इसे धारा 144 का सीधा उल्लंघन माना और आरोपी ठेकेदार के खिलाफ भादवि के 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए है। श्रीमती तिवारी ने इसकी पूरी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रेषित कर दिया है। एसडीएम ने साफ किया है कि जिलाधीश के निर्देशों की अवहेलना करने और वायरस के फैलाव के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने वालो से पुलिस और प्रशासन सख्ती से निबटेगी. उन्होंने आम लोगो से घर पर ही बने रहने की अपील भी की है.