कोरबा (सेंट्रल छत्तीसगढ़)आयुष सिंह:- बात कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 5 जनवरी बुधवार की शाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोंगरा स्कूल से अपनी पढ़ाई के बाद अपने घर को लौट रही 10वी कक्षा की एक नाबालिग छात्रा से ईश्वर यादव नामक युवक ने बत्तमीजी व अपशब्द का प्रयोग करते हुए जबरजस्ती बाते करने लगा छात्रा के मना करने पर भी ईश्वर यादव नही माना ।
जिसके बाद छात्रा ने इसकी शिकायत अपने घर में की जिसके बाद तत्काल बालिका के पिता प्रार्थी रामनाथ पिता स्वर्गीय गणपत राम, मोंगरा बस्ती निवासी ने बांकी मोंगरा थाने में दिनांक 05.01.2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि मेरी नाबालिग पुत्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोंगरा में कक्षा 10वीं की छात्रा है दिनांक 05.01.2022 को छात्रा स्कूल से छुट्टी होने पश्चात घर जा रही थी तभी गांव में ही रहने वाला लड़का ईश्वर यादव, पिता ललित यादव, जो की 26 वर्ष का है और मोंगरा बस्ती का ही रहने वाला है जिसने की छात्रा का पीछा कर अकेले देख कर “मैं तुमसे प्यार करता हूं” कहकर अश्लील बातें कहकर छेड़खानी करने लगा प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 06/2022 धारा 354(क)भादवी ,8 12 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया
आरोपी ईश्वर यादव के द्वारा आए दिन नाबालिग छात्रा को स्कूल आते जाते समय परेशान करता था नाबालिग छात्रा द्वारा लोक लाज के भय से घर में नहीं बताई थी आरोपी द्वारा बार-बार नाबालिग छात्रा को परेशान करने से हिम्मत जुटाकर अपने पालक को बताई जो पालक द्वारा नाबालिग छात्रा को लेकर थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री भोजराम पटेल द्वारा नाबालिग लड़कियों महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध की रोकथाम हेतु कड़ाई से दिशा/निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन पर आरोपी ईश्वर यादव पिता ललित यादव उम्र 26 वर्ष, मोंगरा बस्ती निवासी को दिनांक 06.01.2022 को पकड़ कर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है ।
प्रकरण में आरोपी के गिरफ्तारी में थाना बाकी मोंगरा के थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े, स.उप निरी. जीतेश सिंह, आरक्षक 305 मदन जयसवाल,आरक्षक 90 रामशरण यादव,आरक्षक 439 राम गोपाल साहू,आरक्षक 535 भोला शरण यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही..।।