रायपुर(सेंट्रल छत्तीसगढ़):- छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर भूपेश सरकार हरकत में आ गई है. सरकार ने सभी कलेक्टर और एसपी को हर संभव उपाय करने के लिए निर्देश दिए हैं. सरकार ने सभी जिलों में जुलूस, रैलियों और पब्लिक गैदरिंग, सभाओं, सामाजिक-सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक आयोजन और खेलों के आयोजन पर रोक लगाने को कहा है. चार फीसदी और उससे अधिक कोरोना संक्रमित जिलों के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा स्वीमिंग पूल, सार्वजनिक स्थानों को भी बंद करने की हिदायत दी गई है.
सभी DM और SP को सौंपा रात्रि कर्फ्यू का पॉवर
छत्तीसगढ़ सरकार ने रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट लॉकडाउन लगाने के निर्देश राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को दिए गए हैं. प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य करने की बात कही गई है.
सार्वजनिक स्थान और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क के उपयोग का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है. जिला प्रशासन को माइक्रो और मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार ने दिए हैं. सभी रेलवे स्टेशन और सीमावर्ती क्षेत्रों में कोविड की रैंडम टेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर संचालित करने की भी बात कही गई है.