कोरबा(सेंट्रल छत्तीसगढ़):- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मोह. जावेद दिनांक 30.12.2021 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 24.12.2021 को सेकेण्ड सिफ्ट में कुसमुण्डा खदान में डम्फर आपरेट कर रहा था कि करीबन सुबह 04.00 बजे वह डम्फर लोड कर 29 नंबर डम्प के पास कोयला डंपिंग करने पहुंचा था कि वहां पर वंशी नाम का एक व्यक्ति द्वारा इसे अपने पास रखे गुलेल से इसके डम्पर पर चलाया गया जिसे इसके द्वारा मना किया गया और अपने डम्पर को खाली करने के लिये रोका उतने में वंशी द्वारा डम्पर के उपर चढ़कर इसे गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का से मारपीट किया जिससे इसके कान, गले के आसपास चोट आयी है कि रिपोर्ट पर थाना कुसमुण्डा में अपराध कमांक 593/2021 धारा 186,353,332,294,506 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक लितेश सिंह के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु टीम गठित कर निर्देशित किया गया था जो विवेचना के दौरान आरोपी बंशीलाल गोस्वामी पिता घुरउराम गोस्वामी उम्र अवर्ष साकिन 2 नंबर बाकीमोगरा थाना बांकीमोंगरा जिला कोरबा (छ.ग.) जो इमलीछापर कुसमुण्डा से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जिसने दिनांक घटना समय को अपराध घटित करना कबूल किया जिसे विधिवत गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अवैध कारोबारी, गुण्डागर्दी करने वाले असामाजिक तत्वों को कतई नहीं बक्शा जायेगा। थाना कुसमुण्डा पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुसमुण्डा निरीक्षक लीलाधर राठौर, प्रधान आरक्षक ईश्वरी लहरे, आरक्षक विशाल वर्मा, पुष्पेन्द्र पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
गिरफ्तार आरोपी :
बंशीलाल गोस्वामी पिता घुरउराम गोस्वामी उम्र 31वर्ष साकिन 2 नंबर बांकीमोंगरा थाना बांकीमोंगरा जिला कोरबा (छ.ग.)