पूर्व जनपद सदस्य वीरेंद्र मरकाम ने की रजिस्ट्री के नाम पर 15 लाख की धोखाधड़ी, जुर्म दर्ज, बांगों पुलिस आरोपियों को बचाने का कर रही प्रयास

वीरेंद्र मरकाम

कोरबा (सेंट्रल छत्तीसगढ़) पोड़ी उपरोड़ा :-. एक महिला से उसके स्वामी हक की जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद बिक्री रकम 1500000 रुपए नहीं देने के मामले में रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध जुर्म दर्ज किया गया । मामले की पीड़िता बबीता मरकाम पति विजेंद्र सिंह मरकाम निवासी सलिहाभाटा थाना बांगो के निवासी हैं गांव गुरसियां में पह.न. 49 में उसके स्वामित्व की खसरा नंबर 394/3 रखबा 0.0610 हेक्टेयर भूमि मुख्य मार्ग में स्थित है पारिवारिक कारणों से उक्त जमीन को बेचने का उसने मन बनाया, इसकी जानकारी रिश्तेदार जेठ वीरेंद्र सिंह मरकाम पिता कल्याण सिंह एवं उसकी बहन ममता मरकाम को हुई। इन दोनों ने अपने परिचित भोला गोस्वामी के साथ 15 लाख रुपए में जमीन बिक्री की बात कही। जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद लोगों ने रजिस्ट्री की रकम 15 लाख ना देकर घुमाना शुरु कर दिया, यहां तक कि उक्त जमीन के एवज में दूसरी जमीन की रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया। लेकिन इससे भी मुकर गये आखिरकार बबीता ने इसकी लिखित शिकायत बांगों थाना में दर्ज कराई। जिसकी जांच उपरांत मुख्य आरोपी वीरेंद्र सिंह मरकाम के विरुद्ध धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जबकि ममता मरकाम व भोला गोश्वामी के ऊपर पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करती नज़र आ रही है

अब देखने वाली बात होगी कि बांगों पुलिस इन पर भी 420 का मामला दर्ज करती है या सिर्फ एक पर ही कारवाही करती है…