कोरबा(सेंट्रल छत्तीसगढ़):- कोरबा जिले में भूमिहीन कृषि मजदूरों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए पंजीयन तेज़ी से किया जा रहा है। कोरबा जिले में पंजीयन के लिए अब तक 15 हजार 648 आवेदन प्राप्त हुए है, जिसमे से 13 हजार 645 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। सत्यापित आवेदनों में से सात हजार 820 हितग्राही योजना से लाभान्वित होने के लिए पात्र पाए गए है। इस प्रकार अब तक कुल 87 प्रतिशत से अधिक हितग्राही पात्र पाए गए है। जिले में अब तक विकास खंड पाली से सर्वाधिक 4 हजार 509 आवेदन मिले है जिसमे तीन हजार 010 आवेदनों का सत्यापन किया गया। प्राप्त आवेदनों में से एक हजार 631 हितग्राही योजना से लाभान्वित किये जाने के लिए पात्र पाए गए है। इसी प्रकार कोरबा से तीन हजार 844 आवेदन मिले है जिसमे तीन हजार 747 आवेदनों का सत्यापन किया गया और एक हजार 692 हितग्राही पात्र पाए गए। इसी प्रकार पोड़ी उपरोड़ा से तीन हजार 047 आवेदन मिले जिसमे तीन हजार 046 आवेदनों का सत्यापन किया गया, जिसमे दो हजार 047 हितग्राही पात्र पाए गए। करतला से दो हजार 269 आवेदन मिले जिसमें से दो हजार 195 आवेदनों का सत्यापन हुआ जिसमें एक हजार 472 हितग्राही पात्र पाए गए। कटघोरा से कुल एक हजार 979 आवेदन मिले है जिसमे एक हजार 647 आवेदनों का सत्यापन किया और 978 हितग्राही पात्र पाए गए। शासन की इस जनहितकारी योजना का लाभ लेने के लिए भूमिहीन मजदूर काफी उत्साह के साथ पंजीयन कराने ग्राम पंचायत कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार की इस योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को छह हजार रुपये की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी।
राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजना के अंतर्गत पंजीयन 30 नवंबर तक किया जाएगा। भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में जिले के ऐसे व्यक्ति को चिन्हांकित किया जाएगा, जिनके पास कोई कृषि भूमि या वन अधिकार पट्टा नहीं है। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार तथा अन्य वर्ग आएंगे, जिनके पास कोई कृषि भूमि ना हो। भूमिहीन कृषि मजदूरों के रूप में पंजीयन के लिए हितग्राहियों को आवेदन फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन फार्म में मुखिया का नाम, गांव का पता, पटवारी हल्का नंबर, सदस्यों का विवरण, बैंक खाता, आधार कार्ड आदि का विवरण दर्ज करना होगा। सभी ग्राम पंचायतों में पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। हितग्राही परिवार को जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करने के पश्चात पावती भी पंचायत सचिव से प्राप्त होगी। पंचायत सचिवों द्वारा प्राप्त आवेदनों को ग्रामवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। इस कार्यालय के पोर्टल में प्राप्त आवेदनों की इंट्री की जाएगी। ततपश्चात राजस्व अधिकारियों द्वारा भुइयां रिकार्ड के आधार पर इन प्रविष्टियों का परीक्षण किया जाएगा। पोर्टल में प्रर्दशित नियमो के अनुसार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी