राजीव गांधी किसान न्याय योजना: फल-सब्जी-फूल उत्पादक किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक प्रति एकड़ नौ हजार रूपए की दर से मिलेगी सहायता राशि

कोरबा(सेंट्रल छत्तीसगढ़):- उद्यानिकी फसल उत्पादकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत् नौ हजार रूपए प्रति एकड़ आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। जिला उद्यानिकी विभाग कोरबा द्वारा उद्यानिकी फसल का उत्पादन करने वाले किसानों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद फल-सब्जी उत्पादकों को योजना का लाभ दिया जाएगा। उद्यानिकी विभाग, कोरबा के सहायक संचालक श्रीमती आभा पाठक ने बताया कि योजना की उद्यानिकी फलस यानि फल, सब्जी, मसाले, पुष्प में से कोई भी फसल खरीफ 2021 में लगाने वाले किसान पात्र होंगे। किसान अपने क्षेत्र में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी योजना का आवेदन पत्र लेकर इसे पूरी तरह भरकर आधार कार्ड और बैंक खाते की कॉपी के साथ सत्यापन कराने के बाद इसे जमा करेंगे।
संबंधित ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी या कृषि विस्तार अधिकारी किसान का सत्यापन करने के बाद नजदीकी प्राथमिक सहकारी समिति में आवेदन जमा करेंगे। आवेदन पूर्ण विवरणी यूनिफॉईड फार्मर पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। पोर्टल पर आवेदन की जानकारी दर्ज करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। पटवारी द्वारा गिरदावरी के साथ पोर्टल पर अनुदान के लिए आवेदित रकबा का मिलाकर वास्तविक फसल का रकबा दर्ज किया जाएगा। शासन द्वारा दर्ज रकबा के अनुसार प्रति एकड़ नौ हजार रूपए के मान से फसल के रकबा के अनुसार अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी। 2020 में धान उपार्जन के लिए पंजीयन या विक्रय किये गये रकबे पर ही उद्यानिकी फसलें फल, सब्जी, मसाले, या फूल वाली फसल का रोपण करने वाले किसान पंजीयन करा सकते हैं। उन्हें 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से राशि मिलेगी।