ACB में फंसे प्रदेश के 90 अफसरों के खिलाफ कारवाई लटकने की याचिका को HC ने किया खारिज.

बिलासपुर(सेंट्रल छत्तीसगढ़): प्रदेश के 90 अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में गुरुवार को जनहित याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई है. हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने आरोपों को आधारहीन बताकर याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान में लिया था. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों को तथ्यहीन और आधारहीन बताकर जनहित याचिका खारिज कर दी है.

गौरतलब है कि एक पत्र के माध्यम से प्रदेश के 90 अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया गया था. जिनमे कई IAS स्तर के अफसर भी हैं. उस पत्र को रायपुर के मोहम्मद गुलाम अली खान ने लिखा था. इसमें बताया गया कि प्रदेश के करीब 90 प्रमुख अफसरों के खिलाफ ACB में लंबे समय से प्रकरण लंबित है. लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है. पत्र में यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों पर कार्रवाई न होने से वे विभागों में जमे हुए हैं और वेतन और अन्य सुविधाएं भी पा रहे हैं.

हाईकोर्ट ने इस पत्र को स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी. इससे पहले इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था,जिसे सरकार की ओर से पहले ही दाखिल कर दिया गया था. पिछले दो सुनवाई में यह मामला टल गया था. पत्र में लगाए आरोपों को आधारहीन पाते हुए हाईकोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया है.