कोरबा(सेंट्रल छत्तीसगढ़)हिमांशु डिक्सेना: महीने भर से जारी कड़े लॉकडाउन के बाद तीसरे चरण में जिला कलेक्टर ने शासन के निर्देशानुसार जिले के व्यावसायियों को राहत देते हुए कारोबार संचालन हेतु आंशिक छूट दी है. जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा नगरीय निकायों में कारोबारियों को उनके दुकानों के संचालन के लिए समयबद्धता और क्रम को ध्यान में रखने की हिदायत दी गई थी बावजूद शासकीय नियमो के विरुद्ध दुकानों का संचालन किया जा रहा था. कोरोना प्रोटोकॉल और गाइडलाइन को अनदेखा करने वालो पर आज प्रशासन ने बड़ी चालानी कार्रवाई की है. वही कुछेक दुकानों को सील भी किया गया है. यह कार्रवाइयां कटघोरा अनुविभाग के कटघोरा, छुरी और दीपका में जिला कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश पर एसडीएम सूर्यकिरण तिवारी की अगुवाई में की गई है.
जानकारी के मुताबिक दोपहर तीन बजे के बाद अवलोकन के लिए निकले तहसीलदार रोहित सिंह व नपाप सीएमओ जेबी सिंह के नेतृत्व में पुराने बस स्टैंड के छह दुकानों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 13 हजार 5 सौ रुपये का चालान वसूला गया. वही चार दुकानों को सीलिंग की कार्रवाई झेलनी पड़ी. उक्त दुकानों के संचालक द्वारा तीन बजे के बाद भी दुकान खुला रखा गया था. सभी को समझाइस भी दी गई है. आगामी दिनों में पुनः शिकायत मिलने और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
दीपका-छुरी में भी चला प्रशासन के कार्रवाई का चाबुक.
निरीक्षण-अवलोकन की इस कड़ी में छुरी नगर पंचायत में भी अनुविभागीय दंडाधिकारी श्रीमती तिवारी के मार्गदर्शन में लापरवाह दुकानदारों पर अर्थदंड की कार्रवाई की गई. यहां नपं के सीएमओ की अगुवाई में छुरी के पांच दुकानों पर छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. इसी तरह दीपका नपाप के सीएमओ व नायब तहसीलदार के पर्यवेक्षण में आठ दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई करते हुए बतौर जुर्माना 37 सौ रुपये वसूला गया. कटघोरा एसडीएम ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर आने वाले दिनों में भी प्रशासन पूरी सख्ती से लापरवाह कारोबारी और लॉकडाउन की अवहेलना करने वालो पर कार्रवाई जारी रखेगी. उन्होंने सभी व्यवसायियों से अपील की है कि सुरक्षा व स्वास्थ्य के मद्देनजर शासकीय नियमो के अनुरूप ही अपने कारोबार का संचालन करें व कोरोना रोकथाम हेतु प्रशासन का सहयोग करें.