एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट

रायपुर(सेंट्रल छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. हवाई यात्रा से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं. किसी भी शहर से रायपुर आने वाले यात्रियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. रिपोर्ट नहीं होने पर एयरपोर्ट पर ही उनकी जांच होगी. वहीं बाहर से आने वाले यात्रियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.

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एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी निगेटिव रिपोर्ट

72 घंटे पहले की देनी होगी निगेटिव रिपोर्ट

सामान्य प्रशासन विभाग विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. संभाग के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देश में छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराए गये RT-PCR जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा. ऐसे यात्री जिनके पास निर्धारित समयावधि की टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनका कोविड टेस्ट एयरपोर्ट पर किया जाएगा.

पॉजिटिव होने पर जाना होगा अस्पताल

कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर यात्री को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारंटाइन, कोविड केयर सेंटर, अस्पताल में रखा जाएगा. यदि किसी यात्री ने कोविड टेस्ट के लिए सहमति नहीं दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे स्वयं के व्यय पर 7 दिनों के लिए क्वारेंटीन होना होगा. छोटे बच्चों की कोविड टेस्टिंग के बारे में उनके पालकों की सहमति से टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं.

7 दिन के लिए रहना होगा क्वारंटाइन

फ्लाइट में पॉजीटिव यात्री के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए निर्धारित एसओपी के अनुसार निर्देश दिए गए हैं. हवाई यात्रा से आने वाले ऐसे यात्री जिनकी कोविड-19 जांच की रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें भी 7 दिवस होम आइसोलेशन में रहने और होम क्वारंटाइन नियम का पालन करने की सलाह दी जाएगी. ऐसे यात्रियों के फॉलोअप के लिए भी संबंधित जिलों के कलेक्टर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.

एयरपोर्ट स्थल पर आवश्यक व्यवस्था, कोरोना जांच और नियंत्रण के लिए जानकारी एयरपोर्ट पर प्रदर्शित करनी होगी. अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार ने पूर्व में जारी एसओपी का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है.