कोरबा (सेंट्रल छतीसगढ़) पाली:- माननीय न्यायालय पाली के ज्ञापन क्रमांक 210 न्यायालय माननीय प्रथम श्रेणी पाली दिनांक 14 /7/2020 की जांच के दौरान वशिष्ठ पिता रामफल शर्मा निवासी सुभाष नगर दीपका एवं अधिवक्ता राजेश राठोर प्रियंका जयसवाल जूनियर अधिवक्ता द्वारा पाली न्यायालय में अपराधिक षड्यंत्र करते हुए दिनांक 24. 02.2020 को न्यायालय पाली के दांडी प्रकरण क्रमांक 92/20 शासन विरुद्ध नीलकमल वगैरा मैं जब तक शुदा टेलर क्रमांक सीजी 12 एस 6148 विधि विरुद्ध ढंग से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करने के लिए मूल वाहन स्वामी रामफल शर्मा के स्थान पर उसके पुत्र विकास वरिष्ठ को रामफल शर्मा बनाकर न्यायालय में खड़ा कर बेईमानी पूर्वक छल करते हुए धोखा देकर सुपुर्दनामा आदेश पारित करा लिया फर्निश के समय अधिवक्ता को आवेदक का कोई आईडी प्रूफ की आधार कार्ड पेश करने कहां गया जो अधिवक्ता द्वारा जानबूझकर टालमटोल करते हुए गुमराह करने का प्रयास किया गया न तथा पेश करने हेतु समय की मांग की गई चाही गई मांग समय दिनांक को आवेदक स्वयं को वाहन स्वामी नहीं होना और वहां स्वामी का पुत्र होना बताया तथा अधिवक्ता राजेश राठौर के कहने पर ही स्वयं को पिता के स्थान पर खड़ा होना तथा अपने नाम के स्थान पर पिता नाम बताने हेतु विश्वास मैं लेकर उत्प्रेरित बताया संपूर्ण जांच पर एवम उपलब्ध दस्तावेजी साक्य के आधार पर प्रथम दृटिया अपराध धारा 419 420 468 193 120 बी 34 भादवी का अपराध घटित कर ना पाया गया जो सदर kaym कर विवेचना कारीवाही मे लिया गया का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है प्रकरण के आरोपी अधिवक्ता राजेश राठौर था जूनियर अधिवक्ता कुमारी प्रियंका जसवाल तथा वाहन स्वामी के पुत्र विकास वशिष्ठ की सलिप्त पाई गई मामले में आज घटना के प्रमुख आरोपी अधिवक्ता राजेश राठौर उम्र 42 टावर मोहल्ला पाली के विरुध सदर सबूत पाये जाने से आज दिनाँक 26 को विधिवत गिरफ्तार आज दिनांक 26 ,10 2020 के 14:00 बजे की गई विधिवत गिरफ्तार कर युडीसीयल रिमण्ड पर माननीय न्यायालय जे एमएफसी पाली के न्यायालय में पेश किया गया जो जमानत के आभाव मे कटघोरा उपजेल दाखिल किया गया है यह सूचना परिजनों को देकर सूचना पावती ली गई है प्रकरण में दो आरोपी विकास वशिष्ठ व प्रियंका जायसवाल और फरार है यहां बता देना लाजमी होगा कि उक्त आरोपी अधिवक्ता के विरुद्ध ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाली के ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत लाल को भी वर्ष 2017 में अश्लील गाली गुप्तार कर जातिगत रूप से अपमानित कर वीडियो प्रसारण कर छवि धूमिल करने एवं अन्य मामले में इसी प्रकार माननीय न्यायालय में मृत महिला इतवारा बाई के स्थान पर उसके पुत्री मंटोरा बाई को खड़ी कर अन्य फर्जी गवाह तैयार कर चोरी का सामान रखने वाले आरोपियों को भी कूट रचित दस्तावेज के आधार पर इसी न्यायालय में आरोपियों को न्यायालय से छल कपट करते हुए षडयंत्र पूर्वक मित्र साक्षा गडकर जमानत कराने का भी अपराधिक प्रकरण लंबित है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी अधिवक्ता राजेश राठौर को अग्रिम जमानत नहीं देते हुए अंतरिम जमानत 4 सप्ताह में आरोपी का नमूना हस्ताक्षर लेकर हस्तलिपि विशेषज्ञ से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने निर्देश दिया गया उसी मामले में मुख्य आरोपी अधिवक्ता अपना नमूना हस्ताक्षर देने थाना पाली में उपस्थित हुआ जो उपरोक्त उल्लेखित मामले में भी आरोपी होने से उसे गिरफ्तार किया गया इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के स्थिति में माननीय न्यायालय में बिना मास्क लगाए उपस्थित होने तथा न्यायालय के भृत्य द्वारा मना करने पर उसकी बातों को नहीं मानकर वाद-विवाद करने का भी एक प्रकरण अभी लंबित है इस प्रकार आरोपी अधिवक्ता राजेश राठौर के विरुद्ध चार अपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुके हैं उसके क्रियाकलाप में अभी भी कोई सुधार की संभावना दूर-दूर तक नहीं दिखाई दे रही है उक्त आरोपी अधिवक्ता द्वारा अपने सहपाठियों के साथ भी मारपीट की कई घटनाएं भी घटित की जा चुकी है इसलिए उसके जमानत दौरान कोई अधिवक्ता गण साथ नहीं दिए