शासकीय कर्मचारी को 90 दिन से अधिक नहीं रख सकते निलंबित – हाईकोर्ट

बिलासपुर (सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ):–  शासकीय कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी को 90 दिनों से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता है. हाल ही में हाईकोर्ट ने एक पुलिसकर्मी की दोबारा बहाली का आदेश दिया है, जिसमें कहा कि है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के आधार पर कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण शासकीय कर्मचारियों को 90 दिनों से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकता.

पूरा मामला रायपुर के निवासी रविंद्र अवारे का है, जो कि पुलिस लाइन रायपुर में आरक्षक के पद पर तैनात था. उनके खिलाफ गंभीर शिकायतें मिलने के बाद एसपी रायपुर ने उन्हें 2017 में सेवा से निलंबित कर दिया था. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी थी. साल 2020 में 3 साल से अधिक की समय अवधि बीत जाने के बावजूद भी उन्हें काम पर वापस नहीं लिया गयाा. ऐसे में रविंद्र ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता के जरिए अपनी याचिका दायर की थी.

‘शासकीय कर्मचारी को सेवा से 90 दिन से ज्यादा निलंबित नहीं किया जा सकता’

याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि अगर किसी शासकीय कर्मचारी को सेवा से निलंबित किया जाता है, तो उसे अधिक से अधिक 90 दिनों तक ही सीमित रखा जा सकता है, लेकिन 90 दिन के बाद भी शासकीय कर्मचारी को अधिक समय तक निलंबित रखना है, तो उसका उचित और ठोस कारण बताना पड़ता है. साथ ही निलंबन विस्तार करने को लेकर आदेश पारित करना पड़ता है, जो कि याचिकाकर्ता के मामले में नहीं किया गया.

याचिकाकर्ता के पक्ष में आया फैसला

याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है. साथ ही रायपुर एसपी से कहा कि वह याचिकाकर्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के आधार पर अपना आदेश पारित करे. हाईकोर्ट के आदेश पारित करने के 2 दिन बाद ही रायपुर पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ता को निलंबन से बहाल कर दिया है. साथ ही रायपुर पुलिस लाइन में ज्वाइनिंग दे दी गई है.